ऑनर किलिंग के मामले में ससुर व पति को आजीवन कारावास

हजारीबाग : हजारीबाग के विभिन्न अदालतों ने मंगलवार को नौ लोगों को आजीवन कारावास की सज

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 Sep 2018 07:16 PM (IST) Updated:Tue, 25 Sep 2018 07:16 PM (IST)
ऑनर किलिंग के मामले में ससुर व पति को आजीवन कारावास
ऑनर किलिंग के मामले में ससुर व पति को आजीवन कारावास

हजारीबाग : हजारीबाग के विभिन्न अदालतों ने मंगलवार को नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में एडीजे 12 संजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने बहू के साथ उसके प्रेमी को फांसी पर लटकाने वाले ससुर और पति को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला विष्णुगढ़ के कारगालों में 2008, 17 मार्च को घटी थी। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में ससुर टेकन महतो व उसका बेटा ¨टकू कुमार महतो है। इस दोहरे हत्याकांड में प्रेमी धनपत महतो व प्रेमिका गुड़िया देवी को ग्रामीणों ने घर में रंगेहाथ पकड़ने के बाद घर में ही बंद कर दिया गया था। सुबह जब ताला खुला तो दोनों को एक ही कमरे में अलग-अलग स्थान पर फांसी से झूलता हुआ पाया गया। इस मामले में मृतक के पिता अर्जुन महतो ने विष्णुगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि गांव के लोगों ने उसके पुत्र धनपत को टिंकू की पत्‍‌नी गुड़िया के साथ उसके ही घर में संबंध बनाता देख घर के बाहर से ताला बंद कर दिया। उसे भी सूचना दी गई और अगले दिन सुबह पंचायती की बात कही गई। सुबह जब घर का ताला खोला गया तो दोनो फांसी पर लटके हुए थे। इस मामले में सूचक का कहना था कि दोनों मृतक के पैर जमीन से लगे थे। शव की स्थिति देख हत्या किए जाने का मामला लग रहा था। सरकारी अधिवक्ता रंगरेज राम ने पूरे मामले में बहस की और दोषी की ओर से अमानवीय कार्रवाई करार देते हुए फांसी देने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। वहीं एडीजे 12 संजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने भरी पंचायत में हमला कर मौत की घाट उतारने के मामले में ¨चकु मुर्मू, सोना राम, लालजी राम, टेकलाल मुर्मू, अशोक कुमार मुर्मू तथा अर्जुन मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पत्‍‌नी और बेटी को मेला घुमाने के बहाने बाहर ले जाकर हत्या करने के आरोपित विष्णुगढ़ के सुरेश हांसदा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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