नपं अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

गुमला : फर्जी प्रमाण पत्र पर नगर अध्यक्ष का चुनाव जीतने की बात जांच में पुष्टि होने के बाद उपायुक्त

By Edited By: Publish:Sat, 28 Mar 2015 06:28 PM (IST) Updated:Sat, 28 Mar 2015 06:28 PM (IST)
नपं अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

गुमला : फर्जी प्रमाण पत्र पर नगर अध्यक्ष का चुनाव जीतने की बात जांच में पुष्टि होने के बाद उपायुक्त ने धीरेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही, थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने उपायुक्त के आदेश के आलोक में विभागीय सचिव को पत्र लिखकर उचित निर्देश देने का अनुरोध किया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित गुमला नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर धीरेंद्र प्रसाद ¨सह ने खुद को अनुसूचित जनजाति का होने का प्रमाण देते हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन, धीरेंद्र प्रसाद ¨सह के अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं होने की जन शिकायत के आधार पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव व आदिवासी छात्र संघ के अशोक भगत ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की थी। आयोग के निर्देश पर धीरेंद्र प्रसाद सिंह की जाति के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल कराई गई। जांच में धीरेंद्र प्रसाद की ओर से खतियान में छेड़छाड़ करते हुए खुद को अनुसूचित जनजाति समुदाय का होने का प्रमाण पत्र हासिल करने का दोषी पाया गया था। धीरेंद्र प्रसाद की जाति क्षत्रिय है। इस आधार पर धीरेंद्र प्रसाद के कार्यों पर रोक व प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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