तीन माह के अंदर ऋण राशि का करें भुगतान

गोड्डा व्यवहार न्यायालय परिसर में संचालित स्थायी लोक अदालत के सदस्यों ने सुनवाई के दौरान बैंक व ऋण धारक के बीच सुलह समझौता कर मामले का निष्पादन किया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Sep 2019 12:26 PM (IST) Updated:Fri, 06 Sep 2019 12:26 PM (IST)
तीन माह के अंदर ऋण राशि का करें भुगतान
तीन माह के अंदर ऋण राशि का करें भुगतान

गोड्डा : व्यवहार न्यायालय परिसर में संचालित स्थायी लोक अदालत के सदस्यों ने सुनवाई के दौरान बैंक व ऋण धारक के बीच सुलह समझौता कर मामले का निष्पादन किया। पीएलए वाद सं. 14-2019 के तहत दर्ज मामला में मेहरमा प्रखंड के भगैया हीरा खुटहरी के मधुसूदन प्रसाद ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधन भगैया के विरुद्ध वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान पीएलए अध्यक्ष हिमांशु शेखर झा, सदस्य वर्षा घोषणा एवं संदीप दुबे ने उभय पक्षों की दलीलें सुनी। इसके उपरांत दोनों के बीच समझौता कराकर विवाद का निष्पादन करा दिया। दर्ज वाद में कहा गया था कि मधुसूदन प्रसाद ने 2015 में एसबीआई शाखा भगैया से बुनकर योजना के तहत एक लाख रूपये ऋण लिया था। इसमें से 18 हजारा रूपये जमा भी किया था। यह राशि बढ़कर 01 लाख 1525 रुपये हो गया था। दोनों के बीच 70 हजार रुपये अदा करने को लेकर समझौता हुआ। इसमें से जमा राशि के अलावा शेष राशि को तीन माह के अंदर बैंक को अदा करने का निर्देश दिया गया।

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