दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सहयोगी गोड्डा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने मुफस्सिल थाना

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 Jan 2022 06:16 PM (IST) Updated:Tue, 25 Jan 2022 06:16 PM (IST)
दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा
दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सहयोगी, गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेंगड़ाडीह गांव निवासी ललित गोस्वामी व तारा गोस्वामी उर्फ तारा गिरी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास सहित 10,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मुफस्सिल थाना में नौ सितंबर 2016 को दर्ज प्राथमिकी में लेंगड़ाडीह निवासी मोहन गोस्वामी ने कहा है कि आठ सितंबर 2016 की सुबह वह घर में अपने परिवार, बच्चों व नानी संपतिया देवी के साथ थे। करीब सात बजे नानी संपतिया देवी के गोतिया हेमंत गिरी घर आकर धमकी देने लगा। इसके डर से मेरा पूरा परिवार घर से बाहर भागने लगा। इसी बीच पीछे से गिरीश गोस्वामी, तारा गोस्वामी, ललित गोस्वामी, भारत गोस्वामी, कमल गोस्वामी ने पीछा किया। फिर लौटकर हमारे घर पर आए। घर पर बूढ़ी नानी 70 वर्षीया संपतिया देवी जो दिव्यांग थी उसे तारा गोस्वामी ने तलवार से कंधे व गर्दन पर वार कर दिया। इससे नानी बांया कंधा, आधा गर्दन व हाथ कट भी कट गया। इसके बाद सभी लोग भाग गए। नानी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना का कारण गोतिया में आपसी जमीन विवाद था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया था। जबकि ताराकांत गोस्वामी को 10 सितंबर 2016 को व ललित गोस्वामी को 16 सितंबर 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत ललित गोस्वामी एवं तारा गोस्वामी उर्फ तारा गिरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा :

स्पेशल जज पोक्सो सह जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के माल प्रतापपुर निवासी मो. इनामुल हक उर्फ हद्दू को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया। मामले को लेकर ठाकुरगंगटी थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग सूचिका ने कहा था है कि तीन जनवरी 2017 की सुबह वह घर से बाहर दक्षिण दिशा में अकेली शौच के लिए गई थी। शौच के बाद डोभा में जब पानी लेने गई तो पीछे से मो. इनामुल उर्फ हद्दु ने आकर गला पकड़ लिया दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पीड़िता जोर- जोर से रोने लगी तब वह भाग गया। इसके बाद उसने घर जाकर स्वजनों को पूरी बात बताई । इसके बाद ठाकुरगंगटी थाना में मामला दर्ज कर किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से नौ गवाहों का एवं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को 354 बी भादवि के अपराध में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। वहीं धारा 354 ए भादवि के अपराध में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कारावास की सजा काटनी होगी। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी ।

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