मवेशी चोरी में एक को दो साल की सजा

दुमका प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बीसी चटर्जी की अदालत ने बुधवार को मवेशी चोरी में मोहम्मद हुसैन को दोषी करार देते हुए दो साल और पांच सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Mar 2019 07:13 PM (IST) Updated:Wed, 13 Mar 2019 07:13 PM (IST)
मवेशी चोरी में एक को दो साल की सजा
मवेशी चोरी में एक को दो साल की सजा

दुमका : प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बीसी चटर्जी की अदालत ने बुधवार को मवेशी चोरी में मोहम्मद हुसैन को दोषी करार देते हुए दो साल और पांच सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जामा के सकिया गांव के शनिचर राय ने 25 अप्रैल 16 को जामा थाना में मामला दर्ज कराया। आरोप लगाया कि रात को वह सो रहा था। तभी गोहाल से मवेशी के खोलने की आवाज आई। आकर देखा तो हुसैन मवेशी खोलकर ले जा रहा था। शोर मचाने पर गांव के लोगों की नींद खुल गई और सभी ने खदेड़कर उसे धर दबोचा। लोगों ने पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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