Corona Alert: राहत सामग्री वितरण के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, अब संस्थाओं को लेनी होगी इजाजत

कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करा सकता है। रही बात घूम घूम कर लोगों के बीच खाद्य सामग्रीमास्क के वितरण की। जो लाॅक डाउन के लिहाज से कदापि उचित नहीं है।

By MritunjayEdited By: Publish:Wed, 01 Apr 2020 01:50 PM (IST) Updated:Wed, 01 Apr 2020 01:50 PM (IST)
Corona Alert: राहत सामग्री वितरण के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, अब संस्थाओं को लेनी होगी इजाजत
Corona Alert: राहत सामग्री वितरण के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, अब संस्थाओं को लेनी होगी इजाजत

दुमका, जेएनएन। दुमका में लाॅक डाउन की सख्ती बढ़ा दी गयी है। 29 मार्च से ही जिला की सीमा पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। बिहार, बंगाल की सीमा से दुमका में प्रवेश को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सीमा पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आज की तारीख में 600 के करीब लोग यहां आकर ठहर गए हैं। इसमें सबसे अधिक 150 के करीब हंसडीहा नवोदय स्कूल में हैं।

इसके बाद सख्ती यह कि उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एक आदेश जारी किया है कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था राहत सामग्री नहीं बांट सकते।  कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए पूरा जिला लॉकडाउन किया गया है। जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए  प्रशासन ने कई कार्य किए है।लोगों को खाद्य सामग्री की कमी नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 24 घंटा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। कंट्रोल रूम में कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करा सकता है।

रही बात घूम घूम कर लोगों के बीच खाद्य सामग्री,मास्क के वितरण की। जो लाॅक डाउन के लिहाज से कदापि  उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर जरूरतमंदों के बीच किसी प्रकार की सामग्री का वितरण करना चाहते हैं तो  पहले एसडीएम  या कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे।

chat bot
आपका साथी