एनआरईपी को मिला 1.87 करोड़ रुपये की निकासी का शिथिलीकरण आदेश

दुमका : निर्णाण कार्यों से जुड़े एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय को विलंब से प्राप्त आवंटन के च

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Mar 2017 08:34 PM (IST) Updated:Fri, 24 Mar 2017 08:34 PM (IST)
एनआरईपी को मिला 1.87 करोड़ रुपये की निकासी का शिथिलीकरण आदेश
एनआरईपी को मिला 1.87 करोड़ रुपये की निकासी का शिथिलीकरण आदेश

दुमका : निर्णाण कार्यों से जुड़े एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय को विलंब से प्राप्त आवंटन के चलते खासी परेशानी हुई। इसका करीब 1,87,89663 रुपये सरेंडर की स्थिति में पहुंचने की कगार पर था। योजना सह वित्त विभाग ने उक्त राशि की निकासी के लिए शिथिलीकरण आदेश आठ शर्तों के साथ जारी कर दिया है। इस आदेश की प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी को भी भेजी गई है।

एनआरईपी सूत्रों ने बताया कि निर्माण कार्यों से संबंधित आवंटन विलंब से प्राप्त हुआ। इसके चलते योजना मद में मार्च माह में 15 प्रतिशत राशि निकासी के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। कोषागार से राशि की निकासी के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा आपत्ति लगा दी गई। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करने के लिए योजना सह वित्त विभाग को भेजा गया। इसके बावजूद कई दिनों तक आदेश नहीं मिल सका। इससे एनआरईपी, दुमका के कार्यपालक अभियंता काफी चिंतित से हो गए। उन्हें राशि सरेंडर का भय सताने लगा। उन्होंने अपने विभाग के प्रशासी पदाधिकारी के माध्यम से राशि शिथिलीकरण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कराया। इसके बाद वित्त विभाग ने कुल आठ शर्तों के साथ शिथिलीकरण आदेश जारी किया। इसके बाद स्थानीय विभागीय पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली।

वित्त विभाग ने शर्त रखी है कि उक्त राशि में किसी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं करना है, सभी दावे, नियम यथा प्रक्रिया समक्ष स्तर से स्वीकृत होने के साथ सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हों, सभी व्यय व भुगतान प्रमाणिक, सत्यापित हों, राशि का व्यय 31 मार्च तक नियमानुसार संबंधित डीडीओ सुनिश्चित करेंगे। निकासी की गई राशि के विचलन अथवा किसी हानि के लिए संबंधित डीडीओ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। कोई भी भुगतान कैश नहीं किया जाएगा।

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वर्जन..

एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता के यहां से उक्त राशि की निकासी के लिए भेजे गए विपत्र से संबंधित शिथिलीकरण आदेश प्राप्त हो गया है। इसमें वित्त विभाग के निर्देशानुसार भुगतान किया जाएगा।

पंकज नारायण, जिला कोषागार पदाधिकारी, दुमका

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