क्षेत्र में नहीं रहेंगे स्टार प्रचारक

By Edited By: Publish:Tue, 22 Apr 2014 07:12 PM (IST) Updated:Tue, 22 Apr 2014 07:12 PM (IST)
क्षेत्र में नहीं रहेंगे स्टार प्रचारक

दुमका : उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी हर्ष मंगला ने कहा कि मंगलवार शाम चार बजे चुनाव प्रचार की मियाद समाप्त हो गयी। अब कोई राजनीतिक दल जनसभा नहीं कर सकते हैं और न ही कोई स्टार प्रचारक संसदीय क्षेत्र में रह सकते हैं। हालांकि प्रत्याशियों को पांच समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क करने की छूट रहेगी।

उपायुक्त मंगलवार को समाहरणालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बूथ पर पेयजल एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। सहिया की तैनाती बूथों पर की गयी है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एक हेलिकॉप्टर एवं आठ एंबुलेंस की सेवा ली जाएगी। प्रत्याशी एक, अभिकर्ता एवं एवं कार्यकर्ता एक-एक गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इन गाड़ियों में मतदाताओं को लाने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गाड़ी में पांच कार्यकर्ता से अधिक नहीं बैठेंगे।

मतदान केंद्रों पर होगी पर्याप्त सुरक्षा : एसपी

एसपी निर्मल कुमार मिश्र ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। सरकार से 6500 बल की मांग की गयी है जिनमें आरआरपीएफ, एसएसबी, जैप तथा होमगार्ड के जवान शामिल हैं। चुनाव के दौरान पेट्रोलिंग पार्टी की सुरक्षा, एंबुस प्वाइंट पर बलों की प्रतिनियुक्त भी की जाएगी। इमरजेंसी के मद्देनजर आठ जगह पर हेलीपैड के लिए जगह चिह्नित किया गया है ताकि यहां से जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। एसपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन जारी है और चुनाव के दौरान भी इन पर नकेल कसने की पुख्ता तैयारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित गोपीकांदर, काठीकुंड, शिकारीपाड़ा एवं रामगढ़ में पुलिस की पैनी नजर है। यहां भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है। उन्होंने निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है।

मतदान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज

दुमका : उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के सहारे मतदान कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, आयकर पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदान पर्ची में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आज निकलेगा कैंडिल मार्च

दुमका : एसडीओ सुधीर कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता के तहत बुधवार को शहर में कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। इसके माध्यम से मतदाताओं से मतदान की अपील की जाएगी। प्रेस वार्ता में अपर समाहर्ता उदय प्रताप, डीएसपी अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

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