घूसखोरी में रांची के सप्लाई ऑफिसर को पांच वर्ष की कैद, गिरिडीह में पांच हजार लेते धराए थे Dhanbad News

वर्ष 2011 में नीरज गिरीडीह में डीटीओ के पद पर तैनात थे। 9 अप्रैल को राजू खान की बस को पकड़ा था और कागजात जब्त कर लिये थे। बस छोडऩे के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी।

By MritunjayEdited By: Publish:Tue, 18 Feb 2020 09:12 AM (IST) Updated:Tue, 18 Feb 2020 09:12 AM (IST)
घूसखोरी में रांची के सप्लाई ऑफिसर को पांच वर्ष की कैद, गिरिडीह में पांच हजार लेते धराए थे Dhanbad News
घूसखोरी में रांची के सप्लाई ऑफिसर को पांच वर्ष की कैद, गिरिडीह में पांच हजार लेते धराए थे Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। रांची में सप्लाई ऑफिसर नीरज कुमार सिंह को रिश्वतखोरी के 9 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। धनबाद निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सप्लाई ऑफिसर को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं ढाई लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने करते हुए 9 गवाहों का परीक्षण कराया था। 

वर्ष 2011 में नीरज गिरीडीह में डीटीओ के पद पर तैनात थे। 9 अप्रैल को राजू खान की बस को पकड़ा था और कागजात जब्त कर लिये थे। डीटीओ नीरज सिंह ने बस छोडऩे के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। राजू ने इसकी शिकायत निगरानी एसपी से की थी। निगरानी विभाग के छापामार टीम ने डीटीओ नीरज सिंह को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते उसके ऑफिसर कॉलोनी स्थित घर से 14 अप्रैल 11 को गिरफ्तार किया था। निगरानी ने नीरज के खिलाफ 11 जून 11 को आरोप पत्र दायर किया था। 21 अगस्त 13 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।

महेन्द्र हत्याकांड नक्सली साकिम दा की पेशी

माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित नक्सली जोनल कमांडर रमेश दा को भीसीएस के द्वारा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। 

सुशांतो हत्याकांड में सुनवाई

फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुशांतो सेन गुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल के हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद पांडे की अदालत में हुई। सोमवार को सीबीआइ के विशेष अभियोजक कपील मुंडा ने गवाह पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाइ की अगली तारीख निर्धारित कर दी है।  

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