शर्तों के साथ रेस्तरां-मिठाई दुकान से होम डिलीवरी व टेक-अवे की अनुमति, 10 फीट के एरिया में 3-4 कर्मी ही करेंगे काम Dhanbad News

धनबाद में रेस्तरां एवं मिठाई दुकान से होम डिलीवरी व टेक-अवे की छूट शर्तों के साथ दी गई है। एक जगह पर पांच या उससे अधिक कर्मचारियों/ग्राहकों का जमवाड़ा पूर्ण रूप से निषेध रहेगा।

By Sagar SinghEdited By: Publish:Thu, 28 May 2020 05:57 PM (IST) Updated:Fri, 29 May 2020 06:16 AM (IST)
शर्तों के साथ रेस्तरां-मिठाई दुकान से होम डिलीवरी व टेक-अवे की अनुमति, 10 फीट के एरिया में 3-4 कर्मी ही करेंगे काम Dhanbad News
शर्तों के साथ रेस्तरां-मिठाई दुकान से होम डिलीवरी व टेक-अवे की अनुमति, 10 फीट के एरिया में 3-4 कर्मी ही करेंगे काम Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। धनबाद में रेस्तरां तथा मिठाई दुकान से होम डिलीवरी एवं टेक-अवे की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान कर दी गई है। गुरुवार को चैंबर के साथ बैठक में धनबाद के एसडीएम राज महेश्वरम ने यह फैसला लिया। एसडीएम ने कहा कि ये अनुमति वैसे प्रतिष्ठानों को मिलेगी जिनके पास वैध अनुज्ञप्ति या एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी दुकान में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, केवल पैक सामान की होम डिलीवरी या टेक-अवे किया जा सकेगा। इस दौरान दुकानों में न्यूनतम कर्मियों की उपस्थिति रहेगी। साथ ही 10 फीट के क्षेत्रफल में केवल तीन से चार कर्मचारियों को उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी।

एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि कार्यस्थल को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमानुसार कोविड-19 की जांच करानी होगी। कार्यस्थल पर उम्रदराज कर्मियों या जिनकी चिकित्सीय स्थिति सामान्य ना हो, उन्हें काम पर नहीं लगाया जाएगा। दुकान खोलने के क्रम में शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो दुकान को अविलंब बंद कर दिया जाएगा।

एसडीएम ने यह भी कहा कि सभी कर्मचारी एवं ग्राहक आपस में कम से कम छ: फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। एक जगह पर पांच व्यक्ति या उससे अधिक कर्मचारियों/ग्राहकों का जमवाड़ा पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। ऐसा करते पकड़े जाने पर उक्त दुकानदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों को 70 फीसद एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। कैशियर को भी अपने हाथों को लगातार दो घंटे के अंतराल में सैनिटाइज करना होगा। स्पर्श की गई सतहो, दरवाजा, डोर हैंडल, काउंटर, क्रेडिट कार्ड मशीन इत्यादि को दो घंटे पर सैनिटाइज करना होगा। दुकान में कवर युक्त कूड़ेदान का उपयोग करना होगा। साथ ही संपर्क रहित भुगतान (डिजिटल भुगतान) को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा।

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