मैट्रिक व इटरमीडिएट परीक्षा को ले निषेधाज्ञा लागू

बोकारो: बोकारो जिले के चास अनुमंडल के अंतर्गत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Feb 2019 07:32 PM (IST) Updated:Thu, 14 Feb 2019 07:32 PM (IST)
मैट्रिक व इटरमीडिएट परीक्षा को ले निषेधाज्ञा लागू
मैट्रिक व इटरमीडिएट परीक्षा को ले निषेधाज्ञा लागू

बोकारो: बोकारो जिले के चास अनुमंडल के अंतर्गत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए निर्धारित सभी 37 परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द धारा 144 लगा दिया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए चास के अनुमंडल दंडाधिकारी सतीश चन्द्रा ने कहा कि निषेधात्मक संहिता 9 मार्च तक प्रभाव में रहेगा। 20 फरवरी से प्रथम पाली में मैट्रिक व द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित की जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 23 केन्द्र एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 14 केन्द्र चिह्नित किए गए हैं। इन केन्द्रों के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसके मद्देनजर सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 प्रभाव में रहेगा। इसके अंतर्गत पांच या पांच से अधिक की संख्या में लोगों का एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाने पर पूर्णत: निषेध है। किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा पारंपरिक हथियार लाठी, भाला, फरसा, तलवार, तीर-धनुष आदि का प्रदर्शन या इनका व्यवहार भी पूर्णत: वर्जित है। इसका उल्लंघन करनेवालों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम छह महीने का कारावास या 2000 रुपये अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

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