नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले को 20 वर्ष कैद

बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बेटी के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Sep 2018 07:45 PM (IST) Updated:Sat, 22 Sep 2018 07:45 PM (IST)
नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले को 20 वर्ष कैद
नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले को 20 वर्ष कैद

बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले पिता को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर इसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 19 सितंबर को अदालत ने सजा के ¨बदु पर सुनवाई की तारीख 22 तारीख की निर्धारित की थी।

मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। घटना सेक्टर बारह थाना इलाके में इसी वर्ष 18 मार्च को हुई थी। थाना इलाके की एक झोपड़ी में रहनेवाले पिता पर अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि पति उसकी कमाई के पांच हजार रुपये लेकर शराब पी गया था। पति से वह इसको लेकर नाराजगी जताई तो उसके साथ उसने मारपीट शुरू कर दी। वह पति का गुस्सा शांत होने का इंतजार करने लगी और घर के बाहर जाकर बैठ गई। घर में दस वर्षीय पुत्र व चौदह वर्षीय पुत्री थे। उसका पति बेटी व बेटा जिस कमरे में सोये थे वहीं जाकर बेटी के बगल में सो गया। बेटे को डांट कर पति ने दूसरे कमरे में भेज दिया। बेटा जब बहन के साथ गलत काम करते पिता को देखा तो उसने मां को आकर सूचना दी। इसके बाद वह पुलिस के पास गई। इस घटना की प्राथमिकी महिला थाने में उस समय दर्ज हुई थी।

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आरोप गठन के 75 दिन बाद आ गया फैसला

विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि पुलिस इस मामले में 19 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की थी। चार जुलाई को आरोप गठन हुआ। आरोप गठन के 75 दिन बाद इस मामले में अदालत का फैसला आ गया। मामला स्पीडी ट्रायल में था। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की गवाही कराई। दोषी पाए गए युवक की पत्नी के अलावा उसकी बेटी व बेटे और चिकित्सक की गवाही महत्वपूर्ण रही।

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