ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण मामले में सुनवाई 10 मई को

हिमाचल प्रदेश में ढाई मंजिल से अधिक के भवन निर्माण की रिव्यू पटीशन पर सुनवाई दस मई को होगी। सरकार ने चार मंजिल तक भवन बनाने की अनुमति मांगी है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 17 Apr 2018 03:01 AM (IST) Updated:Tue, 17 Apr 2018 03:01 AM (IST)
ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण
मामले में सुनवाई 10 मई को
ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण मामले में सुनवाई 10 मई को

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में ढाई मंजिल से अधिक के भवन निर्माण की रिव्यू पटीशन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में 10 मई को चार न्यायाधीश वाली बैंच सुनवाई करेगी। हिमाचल में ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण एनजीटी के आदेश के बाद बंद है। हजारों भवन मालिकों व नए भवन का निर्माण करने वालों का भविष्य इस सुनवाई पर टिका है।

हिमाचल सरकार द्वारा दायर रिव्यू पटीशन में भवनों को चार मंजिल तक बनाने की मांग है। इसके साथ पुराने बने भवनों को राहत प्रदान करने और सैस को हटाने को भी कहा गया है। प्रदेश सरकार ने एनजीटी के आदेशों के खिलाफ एनजीटी में ही रिव्यू पटीशन 19 फरवरी को दायर की थी। एनजीटी में चेयरमैन न होने के कारण अभी तक रिव्यू पटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब एनजीटी में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर चार न्यायाधीश वाली बैंच का गठन कर दिया है जो हिमाचल सरकार की रिव्यू पटीशन पर सुनवाई करेगी। हिमाचल सरकार ने एनजीटी द्वारा जारी 165 पेजों के आदेशों में से 25 बिंदुओं के आधार पर रिव्यू पटीशन दायर की है। एनजीटी ने बेतरतीब तरीके से हो रहे मकानों के निर्माण को रोकने, व्यवस्थित मकानों के निर्माण, भूकंप से होने वाली त्रासदी और पर्यावरण को बचाने के लिए ढाई मंजिल तक ही मकान बनाने तथा ग्रीन एरिया में मकान निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। नियमों का उल्लंघन कर मकानों को नियमित करने के लिए पांच से 10 हजार रुपये का ग्रीन सैस वसूलने के भी आदेश दिए थे।

एनजीटी के आदेशों के खिलाफ दायर रिव्यू पटीशन पर एनजीटी में 10 मई को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनजीटी में चार न्यायाधीश वाली बैंच गठित कर दी गई है जो इस संबंध में सुनवाई करेगी।

-तरुण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास

chat bot
आपका साथी