शिमला में भी अब लगेगा ग्रीन टैक्स

ह‍िमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब अन्य राज्यों से आने वाले छोटे-बड़े सभी वाहनों पर नगर निगम 19 सितबर से ग्रीन टैक्स की वसूली करेगा।

By Edited By: Publish:Thu, 15 Sep 2016 01:00 AM (IST) Updated:Thu, 15 Sep 2016 01:31 PM (IST)
शिमला में भी अब लगेगा ग्रीन टैक्स

शिमला [जेएनएन] : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब अन्य राज्यों से आने वाले छोटे-बड़े सभी वाहनों पर नगर निगम 19 सितबर से ग्रीन टैक्स की वसूली करेगा। ग्रीन टैक्स मोबाइल एप के माध्यम से भी दिया जा सकेगा। मोबाइल एप के अलावा परवाणू बैरियर पर ठेकेदार भी ग्रीन टैक्स वसूल करेगा।

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मोबाइल एप प्रयोग करने का तरीका बेहद आसान है। नगर निगम की वेबसाइट पर अपना नाम व पता रजिस्टर कर ग्रीन टैक्स जमा करवाया जा सकेगा। लोग अपने मोबाइल फोन के जरिये ग्रीन टैक्स जमा करवा सकेंगे। यदि किसी के पास मोबाइल एप की सुविधा नहीं है तो वह किसी भी इंटरनेट कैफे मे जाकर ग्रीन टैक्स जमा करवा सकता है। इसके लिए दस रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। पर्यटन सीजन के दौरान शिमला में रोजाना सात हजार वाहन आते है। पार्षद किसी भी स्थान पर अन्य राज्य की गाड़ी को खड़ा देखकर उसका ग्रीन टैक्स जमा होने या न होने का पता लगा सकते है। गाड़ी का नंबर मोबाइल एप में डालकर इसकी जानकारी मिल जाएगी। ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा या नहीं, इसके लिए पहले तीन महीने का ट्रायल होगा। यदि खुद टैक्स न भरा तो पांच हजार रुपये पेनल्टी देनी होगी। नगर निगम बिल के नियम 85 के तहत निगम ने ग्रीन टैक्स के संबंध मे स्वयं फैसला लिया है और इसमे सरकार की स्वीकृति नही है।

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2012 मे शुरू हुआ था ग्रीन टैक्स

वर्ष 2012 मे पहली बार ग्रीन टैक्स लगाया गया था। बाद मे लोक निर्माण विभाग ने नगर निगम की प्रकिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट मे याचिका दायर कर दी। प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन के अनुसार नगर निगम शिमला द्वारा ग्रीन टैक्स वसूली को विभाग की अनुमति के बगैर अवैध करार दिया गया था। ग्रीन टैक्स वसूली के तौर तरीकों पर सवालिया निशान लगाए गए थे। नगर निगम शिमला ने ग्रीन टैक्स वसूली के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली थी। न ही विभाग ने निगम को राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह के टैक्स या फीस वसूली की अनुमति दी थी। इसके साथ ही जिस कंपनी को काम दिया गया था, उसका अनुबंध रद कर दिया गया।

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हिमाचल की गाडि़यों को छूट

हिमाचल प्रदेश की गाडि़यों के लिए ग्रीन टैक्स में छूट दी गई है। प्रदेश के किसी भी व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य की गाड़ी नबर का प्रयोग हिमाचल मे कर रहे है, उन्हें भी ग्रीन टैक्स से छूट दी गई है मगर इसके लिए उन्हे जरूरी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय मे जमा करवाने होगे।

हिमाचल मे पंजीकृत वाहनों को छूट

अगर आपके वाहन का नंबर अन्य राज्यों का है और हिमाचल मे वाहन पंजीकृत है तो आपको ग्रीन टैक्स अदा नहीं करना होगा। नगर निगम हिमाचल में पंजीकृत वाहनों को छूट देने का प्रावधान अपने प्रस्ताव मे कर चुका है। ऐसे मे हजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इसके लिए वाहन मालिकों को लिखित आवेदन करना होगा। इसी आवेदन में वाहन के पंजीकरण के संबंध मे विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके बाद नगर निगम वाहन नंबर को ऑनलाइन डाटा मे जोड़ा जाएगा। वाहन का रिकॉर्ड पहले से निगम के पास होगा। सिर्फ वाहन मालिक को चेकिंग के दौरान अपना वाहन नंबर बताना होगा।

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दैनिक जरूरत की वस्तुओ वाली गाडि़यो को भी छूट

दैनिक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली गाडि़यों को ग्रीन टैक्स से मुक्त रखा गया है। दूध, ब्रेड, दही, मुर्गे आदि के वाहनों पर ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसे मे जनता पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। अगर दैनिक जरूरत की वस्तुओं के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू होता तो इसका असर दैनिक वस्तुओं के दाम पर भी पड़ना था।

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सेब के ट्रक भी ग्रीन टैक्स से मुक्त

बागवानों को भी ग्रीन टैक्स में छूट दी जाएगी। सेब सीजन के दौरान आने वाले ट्रको को ग्रीन टैक्स से मुक्त रखा जाएगा।

यह होगा लाभ

-नगर निगम को 12 करोड़ रुपये मासिक आय की संभावना।

-मोबाइल एप के माध्यम से कैशलैस सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

-नगर निगम के पास पर्यटको के गाड़ी नबर का पूरा डाटा रहेगा।

-टैक्स जमा न करने का तुरत पता लगेगा।

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ये होगी ग्रीन टैक्स की दरे

छोटे वाहन 200 रुपये

बड़े वाहन 300 रुपये

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