चेक बाउंस के दोषी को छह माह कैद व जुर्माना

चेक बाउंस के एक मामले में निर्णय सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप ¨सह ने को 6 महीने की कैद व 65 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से यह मामला अदालत में दर्ज किया गया था। इसकी पैरवी बैंक की ओर से एडवोकेट महेश चोपड़ा ने की। बैंक की ओर से अपनी याचिका में कहा गया था

By JagranEdited By: Publish:Wed, 05 Sep 2018 08:34 PM (IST) Updated:Wed, 05 Sep 2018 08:34 PM (IST)
चेक बाउंस के दोषी को छह माह कैद व जुर्माना
चेक बाउंस के दोषी को छह माह कैद व जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : चेक बाउंस के एक मामले में निर्णय सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप ¨सह को 6 महीने की कैद व 65 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से यह मामला अदालत में दर्ज किया गया था। इसकी पैरवी बैंक की ओर से एडवोकेट महेश चोपड़ा ने की। बैंक की ओर से अपनी याचिका में कहा गया था कि उनकी बल्ह के रत्ती स्थित शाखा में तैनात प्रबंधक मस्त राम यादव ने परमा राम पुत्र सरदारू राम गांव साई जुगाहण सुंदरनगर को कर्जा दिया था। कर्जे की किश्त के रूप में उसने 31 मई 2014 को 55600 का एक चेक दिया जो उसके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने से वापस आ गया। इस बारे में उसे बार-बार बताया गया व नोटिस भी भेजे गए, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया। अदालत ने बैंक के मामले को सही मानते हुए तथ्यों के आधार पर परमा राम को दोषी करार देते हुए 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें 60 हजार रुपये उसे बैंक को मुआवजे पर तौर पर देने होंगे। यह भी आदेश दिया कि यदि उसने यह पैसा नहीं भरा तो उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

chat bot
आपका साथी