हरियाणा रोडवेज के बस चालक हरि सिंह को नाहन अदालत ने सुनाई 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा

नाहन उपमंडल के चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट पंकज की अदालत में तेज रफ्तार व लापरवाही से हरियाणा रोडवेज की बस चलाने के दोषी चालक हरि सिंह को 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा 7500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Richa RanaEdited By: Publish:Sat, 24 Sep 2022 09:00 PM (IST) Updated:Sat, 24 Sep 2022 09:00 PM (IST)
हरियाणा रोडवेज के बस चालक हरि सिंह को नाहन अदालत ने सुनाई 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा
चालक हरि सिंह को 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाहन,जागरण संवाददाता। नाहन उपमंडल के चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट पंकज की अदालत में तेज रफ्तार व लापरवाही से हरियाणा रोडवेज की बस चलाने के दोषी चालक हरि सिंह को 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2016 को हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर हरि सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी मौली जागरा चंडीगढ़, बस लेकर कालका से पांवटा साहिब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कटासन के समीप उसने तेज रफ्तार लापरवाही से बस चलाते हुए दो कारों को टक्कर मारी। दोनों कारों में से एक कार में सवार महिला तथा एक कार के चालक की मौत हो गई। जिस पर सिरमौर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर केस में छानबीन की।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हरि सिंह ने पहले स्विफ्ट कार को टक्कर मारी। जिसमें 5 लोग बैठे थे। इन 5 लोगों में से गंभीर रूप से घायल एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि अन्य घायलों का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार किया गया। उसके बाद बस चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए फिएस्टा कार को टक्कर मारी। जिसमें 3 यात्री सवार थे। फिएस्टा कार के ड्राइवर ने नाहन मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। नाहन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। जिस पर अदालत ने 16 लोगों के गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी हरि सिंह को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।

आईपीसी 304 के तहत 2 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई, जुर्माना अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आईपीसी 279 के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा तथा 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा होंगी। आईपीसी 337 के तहत छह माह की सजा व 500 रूपए जुर्माना देना होगा। आईपीसी 338 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना की सजा होगी, जुर्माना न देने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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