नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 की जेल, जुर्माना

जागरण संवाददाता धर्मशाला नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी क

By JagranEdited By: Publish:Thu, 01 Oct 2020 07:53 PM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2020 07:53 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी 
को 10 की जेल, जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 की जेल, जुर्माना

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत (पोक्सो) धर्मशाला ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि डाडासीबा निवासी प्रिंस के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में 29 सितंबर, 2015 को मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि प्रिस जमा एक में पढ़ने वाली छात्रा का पीछा करता था। वह नाबालिग को बहला फुसला कर 29 सितंबर, 2015 को वर्दी बदलवाने के बहाने चितपूर्णी के एक होटल में ले गया था और वहां उसने दुष्कर्म किया था। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर होटल से साक्ष्य जुटाए थे। साक्ष्यों की जांच में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज कृष्ण कुमार ने साक्ष्यों की रिपोर्ट तथा अदालत में पेश किए 19 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व विशेष सरकारी अधिवक्ता रामदेव ने की।

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सेब से लदे ट्रक में साढ़े तीन क्विंटल भुक्की बरामद

संवाद सूत्र, भदरोआ : डमटाल पुलिस ने वीरवार को सेब से लदे ट्रक से भुक्की बरामद की है। पुलिस ने डमटाल हिलटाप पर नाका लगाया था। इस दौरान श्रीनगर की ओर से सेब से लदे ट्रक को जांच के लिए रोका। इस दौरान सेब की पेटियों के बीच में बोरियों में रखी तीन क्विंटल 63 किलोग्राम भुक्की बरामद की। थाना प्रभारी डमटाल हरीश गुलेरिया ने भुक्की कानपुर में पहुंचानी थी। पुलिस ने आरोपित उमर इब्राहिम तहसील व जिला बारामूला व हलील भट्ट पुत्र गुलाम कादिर भट्ट निवासी बारामूला को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है।

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