विज्ञापन प्रसारित करने से पहले लेनी होगी अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हमीरपुर डॉ ऋचा वर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन.2019 के अंतर्गत स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में मीडिया अनुप्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन कर लिया गया है

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Apr 2019 10:38 PM (IST) Updated:Sat, 06 Apr 2019 06:37 AM (IST)
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आयोग का चाबुक

संवाद सहयोगी, हमीरपुर :

जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हमीरपुर डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन.2019 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में मीडिया अनुप्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन कर लिया गया है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के तत्काल पश्चात समिति ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण के लिए सभी विज्ञापन जिलास्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं निगरानी समिति एमसीएमसी द्वारा देखा, जांच और प्रमाणित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अनुप्रमाणन व जांच के अतिरिक्त प्रिट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की भी निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार समिति में विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पेड न्यूज की भी निरंतर निगरानी की जा रही है।

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