नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने पर दोषी को कैद व जुर्माना Bilaspur News

नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने छह माह की साधारण कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया।

By Babita kashyapEdited By: Publish:Thu, 18 Jul 2019 10:13 AM (IST) Updated:Thu, 18 Jul 2019 10:13 AM (IST)
नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने पर दोषी को कैद व जुर्माना  Bilaspur News
नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने पर दोषी को कैद व जुर्माना Bilaspur News

बिलासपुर, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने बुधवार को नाबालिग

लड़की से अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी

विनोद भारद्वाज ने बताया 29 जनवरी 2018 को नाबालिग लड़की ने पुलिस उपाधीक्षक घुमारवीं के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 29 जनवरी 2018 को साढ़े आठ बजे वह स्कूल जा रही थी तो मरोतन बाजार से कुछ दूर अस्पताल के पास पहुंची तो विजय कुमार निवासी तहसील झंडूता जिला बिलासपुर उससे

अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने उसकी पिटाई की।

वहां मौजूद सतपाल ने उसे आरोपित के चंगुल से छुड़ाया। आरोपित ने लड़की को धमकी दी कि वह उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा और मना किया तो जान से मार देगा। लड़की ने बताया आरोपित ने इससे पहले भी उसके अश्लील हरकत की थी। इसकी शिकायत उसके पिता ने मरोतन पंचायत प्रधान से की थी। आरोपित द्वारा माफी मांगने पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। उसने लिखित में दिया

था कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। 

दोबारा अश्लील हरकत करने पर उसके खिलाफ पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच जांच शुरू की। अदालत ने दोषी को धारा 506 के तहत छह माह की साधारण कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 354-ए व धारा 12 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत छह माह की साधारण कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना

किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 21 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जितने समय तक दोषी न्यायिक हिरासत में वह समय सजा से कम किया जाएगा। 

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