बाहरी लोगों की सूचना न देना पुलिस को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब

रादौर क्षेत्र में खनन के घाटों पर बाहरी लोगों के कार्य करने की सूचना न देना पुलिस को भारी पड़ गया। अब हाईकोर्ट ने एसपी को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। 18 नवंबर तक यह रिकॉर्ड हाईकोर्ट में देना है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 06 Oct 2019 07:25 AM (IST) Updated:Sun, 06 Oct 2019 07:25 AM (IST)
बाहरी लोगों की सूचना न देना पुलिस को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब
बाहरी लोगों की सूचना न देना पुलिस को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : रादौर क्षेत्र में खनन के घाटों पर बाहरी लोगों के कार्य करने की सूचना न देना पुलिस को भारी पड़ गया। अब हाईकोर्ट ने एसपी को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। 18 नवंबर तक यह रिकॉर्ड हाईकोर्ट में देना है।

एडवोकेट वरयाम सिंह ने 2017 में आरटीआइ के तहत घाटों पर कार्य करने वाले बाहरी व्यक्तियों के बारे में सूचना मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई। वह एसपी के पास अपील के लिए गए। फिर भी उन्हें सूचना नहीं दी गई। जिस पर वह आयोग में चले गए। आयोग ने रादौर डीएसपी को इस बारे में आदेश दिए कि 20 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अधिकारियों ने आयोग के आदेश की भी पालना नहीं की। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में इस बारे में याचिका लगाई। गत सप्ताह उन्होंने हाईकोर्ट में इस संबंध याचिका लगाई थी। अब वहां से एसपी को नोटिस जारी हुआ है।

बाहरी व्यक्तियों की नहीं हो रही वेरिफिकेशन :

दरअसल, क्षेत्र में खनन के घाटों पर बाहरी व्यक्ति कार्य करते हैं। नियमानुसार पुलिस को इनकी वेरिफिकेशन करनी होती है, ताकि इनका रिकॉर्ड रखा जा सके। पुलिस ने इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की। ऐसे में कोई भी वारदात होने पर बाहरी व्यक्ति निकल जाते हैं। पुलिस के पास रिकॉर्ड न होने पर उनका पता नहीं लग पाता। इसलिए ही एडवोकेट वरयाम सिंह ने इस बारे में सूचना मांगी थी।

chat bot
आपका साथी