ट्रैफिक के नए नियमों का डर, डीएल बनवाने वालों की संख्या हो गई दोगुनी

ट्रैफिक के नए नियमों से वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ी है। यही वजह है कि अब ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए भी भीड़ बढ़ गई है। लघु सचिवालय के सरल केंद्र में अब दोगुनी फाइलें पहुंच रही है। आंकड़ों की बात करें तो नए नियम लागू होने के बाद से ही करीब 400 फाइलें डीएल के लिए आवेदन करने वालों की पड़ी है जबकि पहले रोजाना 100 से 120 फाइलें ही पहुंचती थी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 12 Sep 2019 07:40 AM (IST) Updated:Thu, 12 Sep 2019 07:40 AM (IST)
ट्रैफिक के नए नियमों का डर, डीएल बनवाने वालों की संख्या हो गई दोगुनी
ट्रैफिक के नए नियमों का डर, डीएल बनवाने वालों की संख्या हो गई दोगुनी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

ट्रैफिक के नए नियमों से वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ी है। यही वजह है कि अब ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए भी भीड़ बढ़ गई है। लघु सचिवालय के सरल केंद्र में अब दोगुनी फाइलें पहुंच रही है। आंकड़ों की बात करें, तो नए नियम लागू होने के बाद से ही करीब 400 फाइलें डीएल के लिए आवेदन करने वालों की पड़ी है, जबकि पहले रोजाना 100 से 120 फाइलें ही पहुंचती थी। इसी तरह से प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी वाहन चालकों की भीड़ लगी रहती है। अब इन केंद्रों पर रोजाना 40 से 50 वाहन पहुंच रहे हैं।

हालांकि इन नए नियमों से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। कुछ नियम उन्हें भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसमें सरकार की ओर से नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट में इस जुर्माने का कोई जिक्र ही नहीं है। कॉलम नंबर तीन पर नाबालिग के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये व बिना अनुमति के दूसरे का वाहन ले जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माने की राशि दी गई है। दोनों को मिलाकर केवल दस हजार रुपये बनते हैं। ऐसे में 25 हजार रुपये जुर्माने के बारे में प्रचार प्रसार को ट्रैफिक पुलिस भी नहीं समझ पा रही है।

फिलहाल किया जा रहा जागरूक :

फिलहाल 15 सितंबर तक ट्रैफिक पुलिस ने चेकिग पर रोक लगा रखी है। आलाधिकारियों के आदेश पर पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत कॉलेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक नियम समझाए जा रहे हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस बैठक कर लोगों को नए नियमों की जानकारी दे रही है।

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