प्रतिबंधित दवा की तस्करी पर 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दो वर्ष पुराने मामले में दोषी करार देते हुए त

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Feb 2017 01:00 AM (IST) Updated:Tue, 28 Feb 2017 01:00 AM (IST)
प्रतिबंधित दवा की तस्करी पर 10 साल की सजा
प्रतिबंधित दवा की तस्करी पर 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, सिरसा :

प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दो वर्ष पुराने मामले में दोषी करार देते हुए तस्कर को सजा व जुर्माने से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी ¨सह की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाते हुए तस्कर को 10 साल की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

मामले के अनुसार वर्ष 2015 में नारकोटिक सैल की टीम बप्पां क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान बाइक सवार ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने बाइक सवार का पीछा कर दबोच लिया। पुलिस बाइक से 160 रेस्कॉप की शीशियां बरामद हुई। आरोपी की पहचान जसवीर ¨सह निवासी गांव बप्पां के रूप में हुई। पुलिस ने जसवीर ¨सह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी ¨सह ने मामले में अपना फैसला सुनाया है।

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