स्कूल बसें पीले रंग की हों, नहीं तो कटेगा चालान

जागरण संवाददाता, पानीपत : स्कूल की बसों को रंग सिर्फ पीला होगा। दूसरे रंग की बसें दौड़ती ह

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Mar 2017 03:01 AM (IST) Updated:Wed, 29 Mar 2017 03:01 AM (IST)
स्कूल बसें पीले रंग की हों, नहीं तो कटेगा चालान
स्कूल बसें पीले रंग की हों, नहीं तो कटेगा चालान

जागरण संवाददाता, पानीपत : स्कूल की बसों को रंग सिर्फ पीला होगा। दूसरे रंग की बसें दौड़ती हुई मिली तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। स्कूल संचालक हाइकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बस चलाएं। लघु सचिवालय प्रथम मंजिल स्थित सभागार में मंगलवार को स्कूल के ट्रांसपोर्ट इंचार्जो की बैठक लेते हुए यह बात आरटीए सचिव प्रद्युमन सिंह ने कही।

उन्होंने कहा कि पानीपत में निजी स्कूलों की बसें दूसरी रंगों की नहीं होगी। इस पर स्कूल का नाम लिखा होगा। नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। बसों की नियमित चेकिंग की जाएगी। निजी सेवा देने वाले वाहन भी इन नियमों का पालन करेंगे। निजी स्कूल की बसों में अटैंडेंट व सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन करने में जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरटीए ने कहा कि पानीपत की फैक्ट्रियों में बसें चलती है। कर्मचारियों को घर छोड़ने के नाम पर मालिक टैक्स चोरी करते हैं। इन्हें भी अब टैक्स देना होगा।

कामर्शियल कार्य लगेगा टैक्स

जो व्यक्ति बाहर रह कर हरियाणा में कामर्शियल कार्य (परिवहन का) कर रहा है उसे भी स्लैब के अनुसार कर रोजाना कर चुकाना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो पकड़े जाने पर पूरे माह का टैक्स उनसे एक बार में वसूला जाएगा। इससे स्थानीय ट्रांसपोर्टर को फायदा होगा।

सिंगल विंडो टैक्स एक अप्रैल से

आरटीए ने कहा कि एक अप्रैल से कर प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। पहले पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स उत्पाद व कराधान विभाग में जमा करवाया जाता था। रोड टैक्स आरटीए में देते थे। नए वित्तीय वर्ष 2017 के शुरू में ही ये दोनों टैक्स अब आरटीए कार्यालय में जमा कराएंगे। टैक्स का स्लैब अलग अलग होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए अलग व नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए अलग कर देना होगा। टोल पर टैक्स के रेट प्रदर्शित किए जाएंगे।

ट्रांसपोर्ट इंचार्जो ने ये प्रश्न पूछे

प्रश्न : ऑटो व सफेद रंग की निजी गाड़ियां बच्चों को स्कूल ले जाती है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? (ललित शर्मा, ट्रैफिक इंचार्ज बाल विकास स्कूल)

आरटीए : चालान करेंगे। ये हमारी डयूटी है। आप जितना सहयोग मांगेगे उतना देंगे। लेकिन ऐसा मत सोचें कि यह सिर्फ सरकार या विभाग की जिम्मेवारी है।

प्रश्न : कोई टूरिस्ट सेवा की बस बच्चों को नियमित स्कूल ले जा सकती है?

आरटीए : नहीं ऐसा नहीं होगा। परिवहन नियमों को मानना होगा।

प्रश्न : कई स्कूलों में जो चालक हैं उनके लाइसेंस नागालैंड के हैं?

आरटीए : इस पर कार्रवाई करवाएंगे।

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