बेटी देर से आती थी घर, मां ने शादी की बात की तो नाबालिग ने कर दी शिकायत Panipat News

बेटी घर देर से आती थी। इससे परेशान होकर मां ने शादी की बात की तो मां ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी से शिकायत कर दी।

By Edited By: Publish:Thu, 20 Feb 2020 08:31 AM (IST) Updated:Thu, 20 Feb 2020 12:02 PM (IST)
बेटी देर से आती थी घर, मां ने शादी की बात की तो नाबालिग ने कर दी शिकायत Panipat News
बेटी देर से आती थी घर, मां ने शादी की बात की तो नाबालिग ने कर दी शिकायत Panipat News

पानीपत, जेएनएन। इकलौती बेटी देर तक घर से बाहर रहती थी। दो दिन के लिए घर से गायब भी हो गई थी। बेटी गुपचुप प्रेम विवाह न कर ले, इस डर से मां ने कह दिया कि लड़का ढूंढ लिया है, बहुत जल्द हाथ पीले कर दूंगी। नाबालिग बेटी ने मां के खिलाफ शिकायत कर दी। मामला जेएमआइसी प्रथम श्रेणी कपिल की कोर्ट तक पहुंचा, न्यायाधीश ने शादी पर दो साल तक रोक लगा दी है।

जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 17 फरवरी को नाबालिग की शिकायत मिली थी। 18 फरवरी को कॉल कर मां-बेटी को कार्यालय बुलवाया। मां अकेली पहुंची तो बताया कि जब वह दो माह की गर्भवती थी, पति का बीमारी के कारण निधन हो गया था। ससुराल और मायके में भी कोई नहीं है। किराये के मकान में रहते हुए मेहनत-मजदूरी कर बेटी की परवरिश की है। उसे कक्षा पांच तक पढ़ाया है। कुछ महीनों में बेटी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है। अनपढ़ हूं, इतना पता है कि बेटी शादी लायक हो चुकी है, उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूं। बेटी पहले दिन मजदूरी करने गई है, इसलिए साथ नहीं है। बुधवार को मां-बेटी को बुलाया गया। स्कूल से कक्षा पांच का सर्टिफिकेट निकलवाया तो आयु 16 साल निकली। 

बाल विवाह निषेध अधिकारी के मुताबिक मां गुपचुप बेटी की शादी न कर दे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा-13 के तहत कोर्ट में याचिका दायर की गई। मां के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने दो साल तक शादी पर रोक लगा दी है।  

कोई दिक्कत आए तो मिलें 

 जेएमआइसी प्रथम श्रेणी कपिल ने नाबालिग की मां को कहा कि दो वर्षों के भीतर बेटी की ओर से कोई दिक्कत आए तो कोर्ट में उनसे या बाल विवाह निषेध अधिकारी से मिल सकती हो। बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह भी मिल सकती है।

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