31 अक्टूृबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 25 फीसद छूट के साथ माफ होगा पूरा ब्याज

नगर निगम ने जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है। अव‌धि पूरी होने पर ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। जमा न करवाने वालों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 03:45 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 03:45 PM (IST)
31 अक्टूृबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 25 फीसद छूट के साथ माफ होगा पूरा ब्याज
प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम करेगा कार्रवाई।

जेएनएन, यमुनानगर : प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। 31 अक्तूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मूल राशि में 25 प्रतिशत छूट के साथ पूरा ब्याज माफ होगा। नगर निगम ने जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है, उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है। निर्धारित समय के बाद ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों की नगर निगम प्रॉपर्टी सील करने की भी कार्रवाई करेगा।

नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2017 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। यह छूट 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सरकारी विभागों पर करोड़ों का टैक्स बकाया

शहर में सरकारी विभागों पर ही करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा एक लाख से अधिक राशि वाले बकायेदार भी काफी संख्या में हैं। ये लोग छूट का फायदा उठा सकते हैं। बकायेदारों का समस्त ब्याज माफ करना एक बड़ा कदम है। इससे बकायेदारों को केवल प्रॉपर्टी टैक्स ही जमा करवाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि से ही निगम समस्त खर्चे चलते हैं। एक तरह से जनता का पैसा, जनता की सुविधा के लिए शहरों के विकास पर ही खर्च किया जाता है।

सीएफसी की पांच विंडों पर जमा हो रहा टैक्स

छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की 31 अक्तूबर अंतिम तिथि है। जिसके चलते प्रॉपर्टी धारकों की नगर निगम कार्यालय में भीड़ लगना स्वाभाविक है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम के सीएफसी (नागरिक सुविधा केंद्र) में टोकन सिस्टम के द्वारा प्रॉपर्टी टेक्स जमा किया जा रहा है। शहरवासियों को परेशानी न हो इसके लिए सीएफसी में सात विंडो बनाई गई हैं। इनमें से पांच विंडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। टोकन नंबर आने पर प्रॉपर्टी टैक्स धारक इन विंडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है।

ऑनलाइन जमा करा सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स

नगर निगम सीएफसी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक निगम की वेबसाइट एमसीवाईएनआरडॉटकॉम या यूएलबी हरियाणा की वेबसाइट हरियाणाडॉटजीओवीडॉट इन पर जाकर भी टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक को नगर निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर बाईं तरफ होम के नीचे प्रॉपर्टी टैक्स पर जाना है। इसमें पे प्रॉपर्टी टैक्स नाउ को चुनना है। यहां क्लिक करते ही नाउ पे ऑनलाइन का पेज खुलेगा। इसमें प्रॉपर्टी धारक को अपनी पीपीआइडी डालनी होगी। पीपीआइडी डालने के बाद गेट प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टी आइडी और टैक्स का ब्यौरा आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट डिटेल में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स वित्त वर्ष व अमाउंट डालना है। इसके बाद प्रोसीड द पेमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूएलबीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट पर जाकर भी प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसकी रसीद भी प्रॉपर्टी धारक ऑनलाइन ही ले सकेंगे।

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