विशाल ददलानी व पूनावाला पर गिरफ्तारी का खतरा, हाई काेर्ट से भी नहीं मिली राहत

जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे विशाल ददलानी व तहसीन पूनावाला को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Wed, 14 Sep 2016 01:11 PM (IST) Updated:Wed, 14 Sep 2016 06:41 PM (IST)
विशाल ददलानी व पूनावाला पर गिरफ्तारी का खतरा, हाई काेर्ट से भी नहीं मिली राहत

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे बालीवुड संगीतकार विशाल ददलानी और तहसीन पूनावाला ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद कराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस संबंध में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोेक लगाने की भी अपील की है, लेकिन उनको इस मामले में राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। वैसे, हाई कोर्ट के जस्टिस जसपाल सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

विशाल ददलानी और तहसीन पूनावाला के खिलाफ अंबाला छावनी में पुलिस ने 28 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। उन पर शहर के एक व्यक्ति ने जैन मुनि के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पाेस्ट डालकर जैन समुदाय के लाेगों की भावनाओं को आहत करने का आराेप लगाया है।

जैन मुनि तरुण सागर ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिए थे। अंबाला निवासी पुनीत अरोड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जैन मुनि के बारे में दोनों की टिप्पणी से जैन समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

ददलानी ने इससे पूर्व एफआईआर रद कराने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि वह पहले हाईकोर्ट जाएं।

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