सरकारी विभागों के बिजली सरचार्ज के 455 करोड़ माफ
हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों पर बकाया बिजली सरचार्ज का 455 करोड़ रुपये की राशि को माफ कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज की करीब 455 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला हुआ। राज्य के सरकारी विभागों खासकर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग पर बकाया बिजली के बिलों पर 455 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये का सरचार्ज था।
30 अप्रैल तक जमा करानी होगी बकाया बिजली बिलों की मूल राशि
राज्य की बिजली कंपनियों ने इस सरचार्ज को माफ करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था, ताकि बिजली विभाग को बिलों की मूल राशि प्राप्त हो सके। उदय योजना के तहत हरियाणा डिस्कॉम और केंद्र सरकार के साथ इस संबंध में पहले ही समझौता हो चुका है।
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फैसले के अनुसार, सभी सरकारी विभागों के 31 दिसंबर 2017 तक के बकाया बिजली के बिलों पर सरचार्ज राशि माफ की गई है, लेकिन विभागों को इस अवधि तक के बिजली बिलों की पूरी मूल राशि 30 अप्रैल 2018 तक जमा करानी होगी। इसके अलावा जनवरी 2018 से आगे की अवधि के वर्तमान बिजली बिलों का भी अधिभार सहित भुगतान करना होगा।
कामर्शियल कालोनियों में 65 फीसद एरिया रखना होगा खुला
मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर को छोड़कर राज्य की सभी विकास योजनाओं में वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र में प्लाटेड कामर्शियल कालोनियों के लाइसेंस की नई नीति को मंजूरी दी गई है। अब अधिकतम बिक्री योग्य क्षेत्र कुल क्षेत्र का 35 फीसद होगा, जिस पर शत प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
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कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, शेष 65 फीसद क्षेत्र को पार्किंग, खुली जगह और सेवाओं के प्रावधान के लिए रखा जाएगा। इन परियोजनाओं पर वाणिज्यिक उद्देश्य और 150 फ्लोर क्षेत्र अनुपात (एफएआर) तक के लिए निर्धारित सभी फीस और शुल्क लागू होगा।