बच्चा गोद लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

अब कोई भी दंपती जिनकी उम्र 40-45 वर्ष के बीच है, अगर उनके घर में बच्चा नहीं है और वह अपने आंगन में बच्चों को किलकारी चाहते हैं, तो वह अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 27 May 2018 07:42 PM (IST) Updated:Sun, 27 May 2018 07:42 PM (IST)
बच्चा गोद लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
बच्चा गोद लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, नूंह : अब कोई भी दंपती जिनकी उम्र 40-45 वर्ष के बीच है, अगर उनके घर में बच्चा नहीं है और वह अपने आंगन में बच्चों को किलकारी चाहते हैं, तो वह अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। उनके सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन द्वारा जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला बाल संरक्षण विभाग के सहयोग से अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जिसमें दंपती को कुछ विभागीय शर्ताें से गुजरना पड़ेगा। शर्तों का पालन करने वाले दंपती को विभाग बच्चा गोद दिया जा सकेगा। (कारा) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन के आह्वान पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन बालग्राम राई सोनीपत से अनाथ बच्चों को गोद देने का प्रावधान किया गया है। जिसमें बाल संरक्षण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लिया गया है। बच्चा गोद लेने के इच्छुक अभिभावक (कारा) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कारा द्वारा कुछ शर्ते रखी गई हैं। जिनमें इच्च्छुक अभिभावकों को शारीरिक, मानसिक व फिजिकल रुप से फिट होना जरूरी हे। इसके अलावा वह आर्थिक रुप से भी मजबूत होने चाहिए। विभाग द्वारा अभिभावकों को नैतिकता के आधार पर भी परखा जाएगा। अगर कोई ¨सगल पिता है, तो उनको लड़की को गोद नहीं दिया जाएगा। 0-4 वर्ष के बच्चा लेने के लिए अभिभावक की उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। 4-8 साल के बच्चों को 50 वर्ष की उम्र वालों को दिया जाएगा। 8-18 वर्ष के बच्चा गोद लेने के लिए 55 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जिस दंपती के घर में बच्चा नहीं है, वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर बच्चा गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

आबिद हुसैन, जिला बाल संरक्षण अधिकारी।

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