स्वास्थ्य विभाग को पांच दुकानों पर मिले तंबाकू उत्पाद साइन बोर्ड, जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को पांच दुकानों पर छापेमारी

By JagranEdited By: Publish:Fri, 04 Jan 2019 01:54 AM (IST) Updated:Fri, 04 Jan 2019 01:54 AM (IST)
स्वास्थ्य विभाग को पांच दुकानों पर मिले तंबाकू उत्पाद साइन बोर्ड, जुर्माना
स्वास्थ्य विभाग को पांच दुकानों पर मिले तंबाकू उत्पाद साइन बोर्ड, जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को पांच दुकानों पर छापेमारी करके सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट अधिनियम की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना किया। टीम ने मौके पर ही दुकानों पर लगे बोर्डों को न केवल हटवाया, बल्कि उन्हें नष्ट भी कराया। टीम के सदस्यों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा उनकी दुकानों पर ऐसे बोर्ड नजर आए तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा।

उपसिविल सर्जन डॉ. रमेश सभ्रवाल ने बताया कि बिरला मंदिर चौक पर कई दुकानों पर सिगरेट एवं तंबाकू के उत्पाद के साइन बोर्ड लगे हुए थे। टीम बिरला मंदिर पहुंची जहां पांच दुकानों पर इस तरह के उत्पादों को लेकर बोर्ड लगे दिखे। इन बोर्डों को तुरंत हटवाया गया, जबकि सिगरेट बेचने वाली दुकानों पर जो चेतावनी बोर्ड लगने चाहिए थे वे बोर्ड वहां नहीं दिखाई दिए। नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 100 से 200 रुपये का जुर्माना करने के साथ-साथ नोटिस भी दिया गया, ताकि सिगरेट बेचते हुए वे नियमों का ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोटपा एक्ट की सेक्शन पांच और सेक्टर छह-ए के अंतर्गत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके साथ डॉ. संदीप चौधरी, ¨रकू और जनरेशन सेवियर एनजीओ के सदस्य जीवनदीप, रमन शर्मा भी मौजूद रहे। होटल संचालकों की बैठक नौ जनवरी को

डॉ. रमेश सभ्रवाल ने बताया कि कोटपा अधिनियम को लेकर होटल संचालकों, प्रबंधकों और सिगरेट उत्पाद बेचने वालों की बैठक जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर नौ जनवरी को जिला प्रशिक्षण केंद्र में लेंगे। इस दौरान होटल संचालकों को अधिनियम की अवहेलना करने पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।

chat bot
आपका साथी