हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ¨सह की अदालत ने दो हत्यारों को उम्र कैद की है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 Dec 2018 02:06 AM (IST) Updated:Mon, 17 Dec 2018 02:06 AM (IST)
हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद
हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ¨सह की अदालत ने दो हत्यारों को उम्र कैद की है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

डिप्टी अटार्नी मेनपाल राणा ने बताया कि थाना बाबैन में 20 जून 2015 को गांव सौंटी निवासी जबतार ¨सह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई राजेंद्र ¨सह ट्रक चलाता था। उसके पास आल इंडिया का परमिट था। उसके साथ ट्रक पर स्केश्वर बरो नाम का परिचालक था। परिचालक स्केश्वर बरो ने उन्हें बताया था कि वह और राजेंद्र 14 जून की सायं पंचकुला से कोलकता के लिए सामान लोड करके चले थे। जब वे बराड़ा होते हुए गांव सौंटी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रात के समय बराड़ा के पास एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आए। राजेंद्र उन दोनों को जानता था। दोनों ने ट्रक को रुकवाया और एक ट्रक में सवार हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे आने लगा। ट्रक में बैठे व्यक्ति ने रास्ते में ठेके से शराब की बोतल ली और तीनों ने ट्रक में बैठक कर शराब पी। शराब पीने के बाद ट्रक को लेकर सुनारिया चौक पर पहुंचे तो उन दोनों व्यक्तियों में एक ने उसके भाई राजेंद्र को ट्रक से उतार कर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और लाडवा की ओर चले गए। दूसरे व्यक्ति ने परिचालक व ट्रक को गांव बरगट के समीप रोक दिया। थोड़ी देर के उपरांत मोटरसाइकिल सवार भी ट्रक के पास आ गया। दोनों परिचालक को ट्रक से उतार कर मोटरसाइकिल पर बैठा लेकर मथाना पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में तेल डलवाने ले गए।

वहां तेल न डलने पर वे से सेक्टर सात पेट्रोल पर ले आए। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को शक होने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार परिचालक को छोड़ कर भाग गए। परिचालक ने राजेंद्र के घर जा कर जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने जब राजेंद्र की तलाश की तो गांव सुनारिया के समीप सड़क किनारे खेतों से राजेंद्र का शव बरामद हुआ।

पुलिस ने मामले की जांच कर गांव काहनगढ़ निवासी रामदास व लाडवा के खेड़ा मार्केट निवासी रुस्तम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ¨सह की अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के पश्चात आरोपितों का दोषी करार दिया।

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