गांवों में ठिकरी पहरा लगाने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने गांवों में कानून व्य

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Sep 2018 01:18 AM (IST) Updated:Wed, 12 Sep 2018 01:18 AM (IST)
गांवों में ठिकरी पहरा लगाने के दिए आदेश
गांवों में ठिकरी पहरा लगाने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और चोरी आदि वारदातों को रोकने के उद्देश्य से ठिकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने एक पत्र लिखकर कहा है कि आजकल शहर में चोरी व अन्य अपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भविष्य में इस प्रकार की वारदातों के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से ठिकरी पहरा के लिए के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक के पत्र पर संज्ञान लेते हुए द पंजाब विलेज एवं स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा तीन(एक) के अधीन शक्तियों के तहत जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाने के आदेश दिए जाते हैं। सभी नौजवान अपने क्षेत्र में नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतू ठिकरी पहरा देंगे ताकि कोई वारदात न होने पाए। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी डीडीपीओ, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत व लोकल बोडिज की होगी।

chat bot
आपका साथी