134-ए के तहत दाखिला न देने पर होगी कार्रवाई

नियम 134-ए के तहत निजी स्कूल में दाखिला न देने पर मुख्यालय ने जिला अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 May 2019 09:23 AM (IST) Updated:Fri, 10 May 2019 09:23 AM (IST)
134-ए के तहत दाखिला न देने पर होगी कार्रवाई
134-ए के तहत दाखिला न देने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, करनाल : नियम 134-ए के तहत निजी स्कूल में दाखिला न देने पर मुख्यालय ने जिला अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक मई से अलॉट 1475 बच्चों को अभी तक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बच्चों के परिजन इस संबंध में जिला अधिकारियों को शिकायतें दे चुके हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को जारी आदेश के अनुसार दाखिला न देने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डीईईओ राजपाल चौधरी ने बताया कि किसी भी बच्चे को निजी स्कूल संचालक की ओर से मांगे गए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सरकार के आदेश के अनुसार बच्चों को स्कूलों में दाखिला देना आनिवार्य है। अगर कोई स्कूल संचालक बच्चे को दाखिला नहीं देता तो कार्रवाई की जाएगी।

1749 बच्चे अभी वेटिग में

करनाल में क्वालीफाई 3224 बच्चों में से 1475 का बुधवार को स्कूल अलॉट कर दिया गया है, जबकि 1749 बच्चे अब दस मई का इंतजार करने को मजबूर हैं। इसके अलावा, करनाल खंड में 3727 बच्चों की अलॉटमेंट, जबकि 3021 बच्चे वेटिग में हैं। जिला अधिकारी के अनुसार दूसरा ड्रा 17 मई को निकाला जाएगा। शिक्षा अधिकारियों के दूसरे ड्रा की देरी पर अभिभावक सुमन, रेखा, सुशील, हंसराज ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चों को दाखिला नहीं मिला रहा है, जिसके चलते दो माह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 19 अप्रैल से बीईओ और डीईईओ के कार्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों की ओर से 19 अप्रैल को निकलने वाले पहले ड्रा की तारीख 23 अप्रैल तय की गई। इसके बाद 27 अप्रैल को अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने की विभाग ने सूचना जारी की और पहली मई को पहला ड्रा निकाला गया। तभी से अभिभावक चक्कर काटने को मजबूर हैं।

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