पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद

एडीजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने डेढ़ वर्ष पहले पेट्रोल पंप के सेल्समैन की तेजधार हथियारों से हमला करके हत्या करने के जुर्म में दोषियों को सजा सुनाई। तीन दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Oct 2018 12:45 AM (IST) Updated:Sat, 27 Oct 2018 12:45 AM (IST)
पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद
पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, जींद : एडीजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने डेढ़ वर्ष पहले पेट्रोल पंप के सेल्समैन की तेजधार हथियारों से हमला करके हत्या करने के जुर्म में दोषियों को सजा सुनाई। तीन दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

24 मार्च 2017 को गांव ढिगाना निवासी सत्यवान ने जुलाना थाने में दी शिकायत में बताया कि उसका भतीजा अभिमन्यु उर्फ मोनू गांव लिजवाना के एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता था। गांव ढि़गाना निवासी नवीन, विकास, बलदीप उर्फ अंकित ने शराब के नशे में अभिमन्यु की मां व पत्नी गाली गलौच की थी और अभिमन्यु ने उसका विरोध कर दिया था। 23 मार्च को वह पेट्रोल पंप पर दूसरे सेल्समैन के साथ सो रहा था। इसी दौरान नवीन, विकास, बलदीप उर्फ अंकित ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या के समय सोनू की आठ माह की थी बेटी

पुलिस के अनुसार अभिमन्यु की हत्या से एक साल पहले ही गांव सालवन निवासी कुसुम के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद कुसुम ने एक लड़की को जन्म दिया था और उस समय बेटी केवल आठ माह की थी। हालांकि अभिमन्यु के पिता की मौत बचपन में आकाशीय बिजली गिरने से हो गई थी। उसके बाद अभिमन्यु का पालन पोषण उसके चाचा सत्यवान ने किया था। अभिमन्यु की हत्या के बाद परिजनों ने नागरिक अस्पताल में जमकर हंगामा किया था और कुछ पुलिस कर्मियों पर भी मामले में उचित कार्रवाई के आरोप लगाए थे। दूसरे सेल्समैन सोनू को भी मिली थी धमकी

सेल्समैन अभिमन्यु की हत्या के समय पेट्रोल पंप पर गांव सालवन निवासी सेल्समैन सोनू भी मौजूद था और उसकी आंखों के सामने ही तीनों ने तेजधार हथियारों से हत्या की थी। उस समय सोनू ने बताया था कि जब उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया था तो नवीन, विकास, बलदीप उर्फ अंकित ने उसको भी धमकी दी थी। इसके कारण वह पीछे हट गया था।

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