एसपी ने दिए विवाह शादियों में हर्ष फायरिग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

-मैरिज व बैंक्वेट हाल संचालक भी हर्ष फायरिग के लिए जिम्मेदार एसपी राजेश दुग्गल

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 06:10 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 06:10 AM (IST)
एसपी ने दिए विवाह शादियों में हर्ष फायरिग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
एसपी ने दिए विवाह शादियों में हर्ष फायरिग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

-मैरिज व बैंक्वेट हाल संचालक भी हर्ष फायरिग के लिए जिम्मेदार : एसपी राजेश दुग्गल फोटो : 22 जेएचआर 1 जागरण संवाददाता,झज्जर :

विवाह शादियों के अवसर पर की जाने वाली हर्ष फायरिग के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसपी राजेश दुग्गल द्वारा सभी थाना प्रबंधकों को हर्ष फायरिग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। हर्ष फायरिग करने अथवा हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा। विवाह शादियों में अक्सर लापरवाही से फायरिग कर हर्ष प्रकट करने से प्रतिवर्ष अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हर्ष फायरिग से अनेक लोगों पर गोली लगने का खतरा भी बना रहता है।

एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति दी जाती है। लेकिन हथियार रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाला जाए। कोई भी लाइसेंस धारक अपने हथियार के कारण किसी अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। उन्होंने थाना प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में हथियार लाइसेंस धारकों की सूची को अपडेट करें और उनके पास मौजूद असला की बारीकी से छानबीन करें।

उन्होंने कहा कि गन हाउसों का गहनता से निरीक्षण करें और अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जाए। गन हाउस से गैर कानूनी तरीके से उपलब्ध होने वाले कारतूस ही हर्ष फायरिग को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य कारण है। अगर किसी मैरिज या बैंक्वेट हाल में हर्ष फायरिग की घटना से कोई हादसा होता है तो संबंधित के मालिकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैरिज पैलेस में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हर्ष फायरिग करना या सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। शादी अथवा खुशी के समारोह में आए किसी व्यक्ति के पास यदि कोई हथियार है, तो उसे रोकना भी मैरिज पैलेस के संचालक की जिम्मेवारी होगी। हर्ष फायरिग तथा मैरिज पैलेस के संबंध में जिला उपायुक्त द्वारा भी धारा 144 के आदेश किए हुए हैं। जिनकी अवहेलना करने पर नियमानुसार अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैरिज पैलेस, सामुदायिक केंद्रों में रात को 10 बजे के बाद डीजे व आतिशबाजी पर प्रतिबंध है, नियमों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है।

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