कोर्ट का फैसला, रोहतक में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 43 हजार रुपये जुर्माना

रोहतक में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Mon, 16 May 2022 07:34 PM (IST) Updated:Mon, 16 May 2022 07:34 PM (IST)
कोर्ट का फैसला, रोहतक में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 43 हजार रुपये जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद।

रोहतक, जागरण संवाददाता। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 43 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 15 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

महम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अप्रैल 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी करीब 20 दिन पहले गली से निकल रही थी, तभी गांव के रहने वाला आरोपित युवक अमन उसे जबरदस्ती उठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट भी की। आरोपित ने धमकी दी कि यदि इस बारे में घर में किसी को बताया तो जान से मार देगा।


बदनाम करने की कोशिश

धमकी के डर से बेटी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और वह उदास रहने लगी। शक होने पर जब बेटी से पूछा तो उसने सारी बात बताई। तब जाकर स्वजनों को मामले का पता चला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपित युवक उसकी बेटी को पूरे गांव में बदनाम कर रहा है। जिस कारण उनका घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है।


जान से मारने की धमकी और पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला

शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जान से मारने की धमकी और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। 

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