lockdown 3.0 : हिसार में दुकानदारों ने लॉकडाउन के तोड़े नियम तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना

यूएलबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कोरोना की स्थिति में जो भी दुकानदार सरकार गाइडलाइन की पालना नहीं करता है उसके खिलाफ नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 381 के तहत कार्रवाई की जाए

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 07 May 2020 01:31 PM (IST) Updated:Thu, 07 May 2020 01:31 PM (IST)
lockdown 3.0 : हिसार में दुकानदारों ने लॉकडाउन के तोड़े नियम तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना
lockdown 3.0 : हिसार में दुकानदारों ने लॉकडाउन के तोड़े नियम तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना

हिसार, जेएनएन। हिसार नगर निगम सीमा में व्यापारी ने दुकान खोलने के नियमों की पालना नहीं तो उसे 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा (यूएलबी) की एडिशनल चीफ सेक्ट्री की ओर से सभी उपायुक्त व निगम कमिश्नर को दिए गए है। यूएलबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना की स्थिति में जो भी दुकानदार सरकार गाइडलाइन की पालना नहीं करता है उसके खिलाफ नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 381 के तहत कार्रवाई की जाए। उधर निगम कमिश्नर ने मामले में सख्ती बरते हुए फिलहाल नियम तोडऩे वालों की दुकान ही बंद करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि हिसार में कोरोना का एक केस होने ओर ऑरेंज जोन की श्रेणी के कारण सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है।

500 रुपये जुर्माना लगाने के लिए आदेश

यूएलबी की ओर से जारी आदेश में दिशा निर्देश दिए गए है कि नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 381 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दुकानदार जुर्माना लगाने के बावजूद भी नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है उसके प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना बढ़ता जाएगा। ऐसे में अब प्रशासन शारीरिक दूरी सहित कोरोना से बचाव के सभी नियमों की पालना को लेकर सख्ती बरतेगा। इसके अलावा नगर परिषद के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए है। एडवोकेट रमेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन नियमों की पालना करना नैतिक जिम्मेदारी भी है। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई होगी।

पहले करेंगे जागरुकता, फिर भी नहीं माने तो उठाएंगे सख्त कदम

नगर निगम की तहबाजारी टीम ने लॉकडाउन की पालना के लिये कार्य शुरु कर दिया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली रोड़ सहित शहर के कई एरिये में सड़कों पर स्थाई तौर पर खड़ी रेहडिय़ों को हटाने की कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने बाजारों में भी लॉकडाउन में व्यवस्था का निरीक्षण किया।

राजगुरु मार्केट आर्गेनाइजेशन ने दुकानें की सेनिटाइज

राजगुरु मार्केट आर्गेनाइजेशन के प्रधान अजय सैनी ने मार्केट की विभिन्न दुकानों को सेनिटाइज किया। उन्होंने व्यापारियों से नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया। दुकानों को सेनिटाइज करने वाली टीम में अजय सैनी, सुभाष मित्तल, सुरेंद्र सोनी, शिव कुमार और मोहित शामिल रहे। प्रधान अजय सैनी ने जनता और व्यापारियों से मास्क लगाने की अपील भी की। साथ ही कहा कि लॉकडाउन में मार्केट में ओर बेहतर व्यवस्था करने के लिए आर्गेनाइशेजन के सदस्य कर बैठक रणनीति तैयार करते हुए उसके अुनसार कार्य करेंगे।

----निगम स्टाफ दुकानों की मॉनिटङ्क्षरग कार्य करेगा। इस दौरान यदि कोई दुकानदार बिना मास्क के मिला या नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसकी दुकान ही बंद करवा देंगे। सभी से अपील है कि वे लॉकडाउन में प्रशासन की ओर से जारी आदेशों की पालना करे।

- अशोक गर्ग, कमिश्नर, नगर निगम हिसार।

chat bot
आपका साथी