आठ साल की मासूम बेटी से पिता ने किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की कैद

बच्ची की मां अगस्त 2017 में अपने मायके गई हुई थी। बेटी पिता के पास ही थी। 25 नंवबर 2017 को वह दीपावली के दिन वापस ससुराल लौटी तो घर पहुंचने पर बेटी ने आपबीती बताई।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Sun, 24 Nov 2019 11:48 AM (IST) Updated:Sun, 24 Nov 2019 11:48 AM (IST)
आठ साल की मासूम बेटी से पिता ने किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की कैद
आठ साल की मासूम बेटी से पिता ने किया था दुष्कर्म, मिली 20 साल की कैद

सिरसा, जेएनएन। अपनी आठ साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास ने 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पीडि़त बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बच्ची की मां अगस्त 2017 में अपने मायके गई हुई थी। बेटी पिता के पास ही थी। 25 नंवबर 2017 को वह दीपावली के दिन वापस ससुराल लौटी तो घर पहुंचने पर बेटी ने आपबीती बताई। वह बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गई। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

छात्रा से की छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

हिसार : आदमपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती को कैफे में बुलाकर छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो बनाकर दोस्त व जीजा को भेजने के लिए मामले में पुलिस ने आरोपित सत्यवान को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा था कि वह सीएस की कोङ्क्षचग लेती है। सत्यवान ने फेसबुक के जरिए उससे बात करनी चाही। वहीं से नंबर लेकर तंग करने लगा और हिसार में कोङ्क्षचग सेंटर के बाहर भी आकर खड़ा होने लगा था। जनवरी 2019 में उसने कैफे में मिलने के बुलाया और उससे छेड़छाड़ की। बाद में वीडियो कॉल कर उससे अश्लील हरकत की और वीडियो भी बना ली। बाद में उसको मिलने के लिए धमकी देने लगा तो उसने परिवार को पूरी बात बताई। युवती के पिता जब युवक के घर गए तो वह माफी मांगने लगा। 13 नवंबर को उसने बनाई गई वीडियो को उसकी दोस्त और जीजा को भेज दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर अब आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था युवक, एक साल की सजा

रोहतक : नाबालिग को बहला-फुसलाकर लेकर जाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, जून 2018 में महम थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसके पास नौ बच्चे हैं। सातवें नंबर पर 15 वर्षीय बेटी है, जो सुबह के समय अचानक लापता हो गई थी। परिजनों को लगा कि वह अपने भाई के साथ खेतों पर भैंसों को चराने के लिए गई है। देर शाम वापस लौटने पर मामले का पता चला। पीडि़त ने आशंका जताई थी कि महम का रहने वाला संदीप उनके घर पर आता-जाता था, जो शादी की नीयत से उसकी बेटी को घर से बहला-फुसलाकर ले गया हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और लड़की को बरामद कर लिया। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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