हरियाणा में दस दिन में डीएल के आए 38 हजार आवेदन, न्‍यू मोटर व्हीकल एक्ट का हो रहा असर

10 दिनों के अंदर प्रदेश में 38 हजार लोग डीएल के लिए आवेदन कर चुके हैं जिनमें से 26 हजार के लर्निंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं व हजारों आवेदन वेटिंग लिस्ट में हैं।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 12 Sep 2019 09:26 AM (IST) Updated:Thu, 12 Sep 2019 09:26 AM (IST)
हरियाणा में दस दिन में डीएल के आए 38 हजार आवेदन, न्‍यू मोटर व्हीकल एक्ट का हो रहा असर
हरियाणा में दस दिन में डीएल के आए 38 हजार आवेदन, न्‍यू मोटर व्हीकल एक्ट का हो रहा असर

हांसी (हिसार) [मनप्रीत सिंह] यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू हो चुका है। भारी जुर्माने के प्रावधान वाले एक्ट के लागू होने के बाद समूचे प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन कई गुना बढ़ गए हैं। मात्र 10 दिनों के अंदर प्रदेश में 38 हजार लोग डीएल के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 26 हजार के लर्निंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं व हजारों आवेदन वेटिंग लिस्ट में हैं।

1 से 11 सितंबर की अवधि में 38 हजार 514 आवेदन आ चुके हैं व 26 हजार 691 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे पूर्व जहां सरकार डीएल की फीस से 10-11 करोड़ प्रति माह कमा रही थी। वहीं, दस दिनों के अंदर लाइसेंस फीस से 5.77 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार प्राप्त कर चुकी है।

एक्ट लागू होते ही ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग हुए लोग

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पूर्व आवेदक से ट्रैफिक नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आवेदक इनका सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे फिर से तारीख दी जाती है। जुलाई में 436 व अगस्त में 315 आवेदक ट्रैफिक नियमों को बताने में फेल हुए। जबकि एक्ट के लागू होने के बाद दस दिनों में महज 65 आवेदन ही इस कारण से रोके हुए हैं।

लाइसेंस बनवाने में टॉप जिले

फरीदाबाद- 3199

गुरुग्राम - 2928

हिसार - 1697

करनाल -1285

पानीपत -1283

सोनीपत- 1027

रेवाड़ी - 1024

लाडलों का लाइसेंस बनवा रहे अभिभावक

बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में 5 हजार के चालान का प्रावधान है। इसके अलावा अगर नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होता है तो 25 हजार के जुर्माने के साथ सीधी कार्रवाई अभिभावक पर होगी, जिसमें तीन साल तक कैद भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सख्त नियमों के लागू होने के बाद अभिभावक नींद से जागे हैं व अपने लाडलों के डीएल बनवाने के लिए सरल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि  18 वर्ष से कम उम्र के किशोर भी बगैर गियर वाली वाले वाहन का लाइसेंस बनवा सकते हैं।

पिछले तीन महीनों में बने डीएल के आंकड़े

                            जुलाई,   अगस्त,   11 सितंबर तक

डीएल आवेदन         44178  -42919  -38514

लर्निंग लाइसेंस बने   44192  -41696   -26691

रेगुलर लाइसेंस बने   32500  -29382   -9134

टेस्ट में फेल आवेदक 436        -315     -65

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