नायब तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

भ्रष्टाचार के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए बादशाहपुर के नायब तहसीलदार अजय पटवारी प्रवीण कुमार पटवारी मनोज कुमार गांव बलोला निवासी जीतराम के साथ ही सेक्टर-56 थाना प्रभारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Sep 2019 07:52 PM (IST) Updated:Wed, 11 Sep 2019 06:40 AM (IST)
नायब तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
नायब तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने बादशाहपुर के नायब तहसीलदार अजय कुमार, पटवारी प्रवीण कुमार, पटवारी मनोज कुमार, गांव बलोला निवासी जीतराम के साथ ही सेक्टर-56 थाना प्रभारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह भी कहा गया है कि ऑर्डर मिलने के छह घंटे के भीतर हर हाल में मामला दर्ज होना चाहिए। इनमें से पटवारी प्रवीण कुमार एवं मनोज कुमार को इस मामले में पहले ही निलंबित भी किया जा चुका है। थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश है क्योंकि उन्होंने शिकायत के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं की।

आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव द्वारा कई महीने पहले नगर निगम के साथ ही सेक्टर-56 थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक बादशाहपुर के नायब तहसीलदार एवं दो पटवारियों ने मिलीभगत करके गांव बलोला में नगर निगम की 25 कनाल सात मरला जमीन जीतराम के नाम चढ़ा दिया। शिकायत सामने आते ही जिला उपायुक्त अमित खत्री ने दोनों पटवारियों को निलंबित कर दिया एवं नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर सरकार को लिख दिया लेकिन थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर उन्होंने अदालत में मंगलवार को अर्जी डाली थी। अदालत ने मंगलवार को ही अर्जी न केवल स्वीकार कर ली बल्कि मामले की सुनवाई करते हुए ऑर्डर जारी कर दिया।

दैनिक जागरण से बातचीत में आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव ने कहा कि जिला उपायुक्त ने अपने स्तर का काम किया लेकिन थाना प्रभारी ने मामले को लटका दिया। इस बारे में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि अभी उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। कॉपी देखने के बाद ही वह कुछ कह पाएंगे।

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