ओपन स्पेस होने के बावजूद जमीन पर प्लाट काटकर टुकड़ों में रजिस्ट्री कैसे?

सूत्रों के मुताबिक अवैध कॉलोनी के 150 से ज्यादा प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। साइबर सिटी की करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की नजर है।

By Edited By: Publish:Wed, 16 Sep 2020 07:22 PM (IST) Updated:Thu, 17 Sep 2020 07:36 AM (IST)
ओपन स्पेस होने के बावजूद जमीन पर प्लाट काटकर टुकड़ों में रजिस्ट्री कैसे?
ओपन स्पेस होने के बावजूद जमीन पर प्लाट काटकर टुकड़ों में रजिस्ट्री कैसे?

गुरुग्राम, जागरणं संवाददाता। अवैध कॉलोनियों पर लगाम तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्री के नाम पर मोटा खेल चल रहा है। अवैध कॉलोनियों काटकर उनकी रजिस्ट्री करने में नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा ही खेल सेक्टर 72 ए (टीकरी गांव) की आठ एकड़ एरिया की अवैध कॉलोनी में किया गया है। नगर निगम द्वारा यहां पर रविवार को 32 अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि ओपन स्पेस होने के बावजूद इस जमीन पर प्लाट काटकर टुकड़ों में रजिस्ट्री कैसे कर दी गई।

सूत्रों के मुताबिक अवैध कॉलोनी के 150 से ज्यादा प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। साइबर सिटी की करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की नजर है। अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री करने के मामले में तहसील कार्यालय के अधिकारी भी रडार पर हैं। खास बात यह है कि सेक्टर 72 ए की इस जमीन से जुड़ा एक केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में भी चल रहा है, जिसमें नगर निगम को अब अपना जवाब दाखिल करना है। एनजीटी में केस की सुनवाई 3 मई को होगी। नगर निगम कार्यालय की ओर से अब रजिस्ट्री करने वाले बादशाहपुर के नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला उपायुक्त को पत्र लिखा गया है।

ओपेन स्पेस की जमीन को बिल्डरों ने बेच दिया

चेतना सोसायटी की ओर से एनजीटी में दायर किए गए केस में कहा गया है कि गुरुग्राम-मानेसर के मास्टर प्लान 2025 व 2031 में सेक्टर 72 ए की जमीन को ओपन स्पेस के लिए रखा गया है। इस जमीन को इस्तेमाल झील या तालाब बनाने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन इस पर प्लाट नहीं काटे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी जमीन से बादशाहपुर ड्रेन भी गुजर रही है। केस में बताया गया कि अग्रवाल डेवलपर्स (द्वारका) और टूडे रिसॉर्ट एंड रिक्रेएशंस प्राइवेट लिमिटेड (बाराखंभा रोड दिल्ली) ने कॉलोनी काटकर इसे टुकड़ों में काफी लोगों को बेच दिया।

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