आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 11 अवैध निर्माण किए सील

आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में जिला प्रशासन और नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने 11 अवैध निर्माणों को सील किया। यह कार्रवाई टीम द्वारा पुलिस बल की सहायता से की गई। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बार-बार जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित दायरे में कुछ साइटों पर निर्माण कार्य चल रहा था। न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 11 अवैध निर्माणाधीन मकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। आयुध डिपो के 300 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों का आंकलन नगर निगम द्वारा किया जाना है, जबकि 900 मीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण प्रतिबंधित है। --------------

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Sep 2018 05:42 PM (IST) Updated:Wed, 12 Sep 2018 05:42 PM (IST)
आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे 
में 11 अवैध निर्माण किए सील
आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 11 अवैध निर्माण किए सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में जिला प्रशासन और नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने 11 अवैध निर्माणों को सील किया। यह कार्रवाई टीम द्वारा पुलिस बल की सहायता से की गई। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बार-बार जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित दायरे में कुछ साइटों पर निर्माण कार्य चल रहा था।

न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 11 अवैध निर्माणाधीन मकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। आयुध डिपो के 300 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों का आंकलन नगर निगम द्वारा किया जाना है, जबकि 900 मीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण प्रतिबंधित है।

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