बिजली निगम की अपील अदालत ने की खारिज

- सोहना अदालत के फैसले के खिलाफ बिजली निगम ने अतिरिक्त एवं जिला न्यायाधीश की अदालत में की थी अपील जागरण संवाददाता गुरुग्राम

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Mar 2019 04:35 PM (IST) Updated:Tue, 19 Mar 2019 04:35 PM (IST)
बिजली निगम की अपील अदालत ने की खारिज
बिजली निगम की अपील अदालत ने की खारिज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: तावडू स्थित आंचल मिल्क प्लांट में आए बढ़े हुए बिल के एक मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के अधिकारियों को जिला अदालत में भी मुंह की खानी पड़ी। सोहना अदालत के फैसले के खिलाफ बिजली निगम की ओर से अतिरिक्त एवं जिला न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में अपील कर दलील दी गई थी कि बिल सही भेजा गया था। सोहना सब-डिवीजन अदालत ने कई माह पहले उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुना बिजली निगम द्वारा जमा कराई गई राशि को ब्याज समेत वापस करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ बिजली निगम ने ऊपरी अदालत में अपील की थी।

आंचल मिल्क प्लांट नूंह जिले के तावडू में स्थित है, जो बिजली निगम के सोहना सब-डिवीजन के कार्यक्षेत्र में आता है। वर्ष 2014 में बिजली निगम ने प्लांट संचालक रिशी गोयल को बारह लाख से अधिक का बिल भेजा था। रिशी ने बढ़ा हुआ बिल देख बिजली निगम के तत्कालीन अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें सलाह दी गई की दो लाख की रकम जमा कर दें, बाद में सही कर दिया जाएगा। जिला अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि उपभोक्ता ने उक्त राशि को जमा कर दिया था। बाद में बिजली निगम के अफसरों ने बिजली मीटर में फाल्ट बता पूरी रकम जमा करने को कहा। जिसके बाद उपभोक्ता ने कुछ और रकम जमा करा सोहना अदालत में केस दायर कर दिया।

अदालत ने छह नवंबर 2018 को दिए गए फैसले में बिजली निगम के अधिकारियों को उपभोक्ता से ली गई राशि ब्याज समेत चुकाने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ बिजली निगम ने जिला अदालत में अपील की थी। 27 फरवरी को जिला अदालत ने बिजली निगम की अपील खारिज कर निचली अदालत के फैसले को मानने के निर्देश दिए।

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