आवास नवीनीकरण योजना के लिए एंड्रायड फोन जरूरी, एेसे करें आवेदन

गरीब परिवारों के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेना मुश्किल हो रहा है। इसका कारण इसके लिए एंड्रायड फोन से आवेदन करना है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 21 Jul 2018 03:05 PM (IST) Updated:Mon, 23 Jul 2018 08:48 PM (IST)
आवास नवीनीकरण योजना के लिए एंड्रायड फोन जरूरी, एेसे करें आवेदन
आवास नवीनीकरण योजना के लिए एंड्रायड फोन जरूरी, एेसे करें आवेदन

फतेहाबाद [प्रदीप जांगड़ा]। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना गरीब परिवारों की पहुंच से दूर हो रही है। योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अशिक्षित परिवार इसका आसानी से लाभ नहीं ले सकता। सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए हजार रुपये देती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एंड्रॉयड फोन लिया जाए। यानी पांच हजार रुपये आवेदन पर ही खर्च हो जाएंगे। क्योंकि इससे सस्ता मोबाइल मिलता नहीं है। इसके बाद इंटरनेट दूसरी अनिवार्यता है। हरियाणा अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के लोगों के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की थी।

ये है आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक को अपने मोबाइल पर सरल हर लाभ के नाम से पहले एक एप डाउनलोड करना होगा। जरूरी ये है कि जिस नंबर पर यह एप डाउनलोड किया जा रहा है वह मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और उसी परिवार के सदस्य का होना चाहिए। उस एप पर आवेदन किया जाएगा, जिसके बाद एक ओटीपी (पासवर्ड) मिलेगा। एप डाउनलोड होने के बाद तमाम दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद खाते रुपये में आ जाते हैं।

गरीब परिवारों के लिए मुश्किल

तहसील परिसर में काम करने वाले टाइपिस्ट रमेश कुमार बताते हैं कि आज भी हजारों गरीब परिवार हैं, जिनके पास साधारण मोबाइल हैं। वे मैनुअल फार्म लेने के लिए उनके पास आते हैं। लेकिन शर्ते सुनकर वापस लौट जाते हैं। जिन्होंने कभी एंड्रॉयड फोन चलाया नहीं, उनके लिये बहुत बड़ी दुविधा है।

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ये हैं होनी चाहिए योग्यता प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति, टपरीवास व विमुख जाति से संबंधित हो। प्रार्थी का नाम बीपीएल की सूचि में होना जरूरी है। प्रार्थी का अपना मकान होना चाहिए। मकान को बने हुए कम से कम 10 वर्ष होने जरूरी है। मकान की मरम्मत के लिए पहले किसी विभाग से अनुदान न लिया हो। प्रार्थी को आवेदन करते समय आधार नंबर जरूर देना होगा। यह अनुदान राशि प्रार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। राशि का प्रयोग करने के बाद प्रार्थी को इसका यूटिलाईजेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा।

अनिवार्य दस्तावेज राशन कार्ड वोटर कार्ड विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र प्लाट अथवा भूमि का प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र आधार कार्ड

सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं

वहीं, जिला कल्याण अधिकारी बलवान सिंह का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से आवेदन की प्रक्रिया जटिल नहीं बल्कि आसान हुई है। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सारे दस्तावेज एप पर ही अपलोड करने होते हैं। आजकल तकरीबन हर घर में एक सदस्य के पास एंड्रायड फोन होता है। उससे आवेदन किया जा सकता है। शुरू में यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं।

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