कोर्ट ने जब्त की नगर परिषद की गाड़ी, तीन हजार लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता अंबाला जगाधरी रोड पर सड़क के किनारे खोखा हटाए जाने के बाद नगर परि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 05 Jun 2021 10:28 AM (IST) Updated:Sat, 05 Jun 2021 10:30 AM (IST)
कोर्ट ने जब्त की नगर परिषद की गाड़ी, तीन हजार लगाया जुर्माना
कोर्ट ने जब्त की नगर परिषद की गाड़ी, तीन हजार लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, अंबाला : जगाधरी रोड पर सड़क के किनारे खोखा हटाए जाने के बाद नगर परिषद के मार्केट में दुकान न मिलने पर कोर्ट पहुंची महिला को राहत मिली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने नगर परिषद के ईओ की सरकारी गाड़ी को जब्त करते हुए तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। महेशनगर निवासी प्रमिला देवी का वर्ष 1980 के करीब जगाधरी रोड पर खोखा हुआ करता था, सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाए जाते समय प्रमिला देवी का खोखा नगर परिषद की टीम ने हटावा दिया था। इसके बाद महिला ने 1994 में नगर परिषद से किराए पर दुकान दिए जाने के लिए आवेदन किया। आवेदन के बाद परिषद ने 10 गुणे 10 की दुकान 450 रुपये मासिक की दर से देने के एवज में 10 हजार रुपये जमा करावा लिए। धनराशि जमा होने के बाद जब प्रमिला देवी को दुकान नहीं मिला तो कोर्ट की शरण में पहुंची। स्थानीय कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला दाखिल किया। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर परिषद के इओ की सरकारी गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया। इसके बाद इओ की तरफ से सरकारी गाड़ी को रिलीज करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया, आवेदन के बाद नगर परिषद पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए ईओ को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है।

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