LokSabha Election 2019: नामांकन करने आए भगोड़े अपराधियों को दबोचने के लिए तैयार रहेगी पुलिस

समाहरणालय परिसर में भगोड़ों की सूची के साथ पुलिस पदाधिकारी व मजिस्ट्रेट जवानों के साथ रहेंगे तैनात। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 06 Apr 2019 09:56 AM (IST) Updated:Sat, 06 Apr 2019 10:11 AM (IST)
LokSabha Election 2019: नामांकन करने आए भगोड़े अपराधियों को दबोचने के लिए तैयार रहेगी पुलिस
LokSabha Election 2019: नामांकन करने आए भगोड़े अपराधियों को दबोचने के लिए तैयार रहेगी पुलिस

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने आए भगोड़े अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस पदाधिकारी व मजिस्ट्रेट सूची के साथ उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 10 अप्रैल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं वैशाली के लिए 16 से यह कार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नामांकन कार्य में निर्वाची पदाधिकारी के सहयोग के लिए पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी है।

   वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने व अन्य कार्य के लिए कोषांगों का भी गठन कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सुबह दस से शाम तीन बजे तक ही नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता राजेश कुमार नामांकन स्वीकार करेंगे। वहीं वैशाली के लिए डीएम ही निर्वाची पदाधिकारी हैं।

नाजिर रसीद से जमा होगी राशि

नामांकन के लिए उम्मीदवार नाजिर रसीद से जमानत राशि जमा कर सकेंगे। सामान्य उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये की जमानत राशि लगेगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए यह राशि 25 हजार रुपये होगी।

इन पदाधिकारियों की तैनाती

मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए एसडीसी शिव शंकर प्रसाद, डीसीएलआर पूर्वी स्वपनिल, डीसीएलआर पश्चिमी एसके अलबेला की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये निर्वाची पदाधिकारी को मदद करेंगे। वैशाली के लिए अपर समाहर्ता, आपदा अतुल कुमार वर्मा, डीडीसी उज्ज्वल कुमार सिंह व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो. उमैर की प्रतिनियुक्ति की गई है।

उम्मीदवारों के लिए ये जानकारी देनी होगी जरूरी

नामांकन पत्र दाखिल करने वाले तमाम प्रत्याशियों को अपने चल व अचल संपत्ति के साथ साथ आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें खुद की शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, सोशल साइट्स के साथ साथ वार्षिक आय के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। लंबित आपराधिक मामलों या न्यायालय में दंडित किए गए मामलों के बारे में जानकारी देनी होगी। किसी मामले में दंडित है तथा अपील पुनर्विचार आवेदन दाखिला किया है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।

   इस जानकारी में वाद का नंबर, संज्ञान लिए गए न्यायालय का नाम व उसकी तिथि भी अंकित करनी होगी। चल व अचल संपत्ति के अलावा आश्रित के पास मौजूद संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा। इसके अलावा उनके मकान की स्थिति व उसके बाजार मूल्य के बारे में भी विवरण अंकित करना होगा। नामांकन फॉर्म में चल अचल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, बांड, फिक्स डिपोजिट, वाहन व आभूषण के बारे में विवरण देना होगा।

   इसमें अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्कूल व कॉलेज के साथ विवरण अंकित करेंगे। सभी अभ्यर्थी को अपने विवाहित या अविवाहित जीवन से लेकर पेशा, वार्षिक आय, पुत्र-पुत्री के बारे में, विवरण तथा मोबाइल नंबर देना होगा। तमाम बातों की जानकारी के लिए उनके नामांकन पत्र का कॉलम अंकित होगा। अगर इनमें कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई तो उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

   एक प्रत्याशी को 70 लाख रुपये तक खर्च करने का ही प्रावधान है। तथा नामांकन के दौरान हर एक कॉलम को भरना अनिवार्य है। आयोग ने इस बार उम्मीदवार को नामांकन के समय पांच साल का आयकर रिटर्न फार्म देना अनिवार्य कर दिया है। 

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