SC का अहम फैसला, दिल्ली से बाहर के वाहनों को देना होगा दोगुना ग्रीन टैक्स

कोर्ट ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा अधिभार (ईसीसी) दोगुना कर दिया है। आदेश के मुताबिक, बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों को 1400 और 2600 रुपए ईसीसी के तौर पर देने पड़ेंगे।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 16 Dec 2015 11:54 AM (IST) Updated:Wed, 16 Dec 2015 12:12 PM (IST)
SC का अहम फैसला, दिल्ली से बाहर के वाहनों को देना होगा दोगुना ग्रीन टैक्स

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा अधिभार (ईसीसी) दोगुना कर दिया है। आदेश के मुताबिक, बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों को 1400 और 2600 रुपए ईसीसी के तौर पर देने पड़ेंगे।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी और न्यायामूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और कई याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया।

इससे पहले अक्टूबर 2012 में न्यायमूर्ति एच.एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने दिल्ली आने वाले व्यवसायिक वाहनों पर 700 और 1300 रुपए का ईसीसी लगाया था। अब इसे दोगुना कर दिया गया है तो अब दिल्ली आने वाले वाहनों को 1400 और 2600 रुपए ईसीसी के तौर पर देने पड़ेंगे।

2005 से पहले के वाहन नहीं चलेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च, 2016 तक दिल्ली-एनसीआर में 2000cc क्षमता से अधिक के डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई दी है। इसके अलावा अब राजधानी में 2005 से पहले पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, जिन वाहनों को दिल्ली होकर केवल गुजरना होता है अब से NH8 और NH1 से इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश से पहले ही वैकल्पिक मार्ग से गुजारा जाएगा।

जो वाहन दिल्ली में सामान लेकर आते है, अब से उन वाहनों से दोगुना पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स लिया जाएगा। अन्य वाहनों से ये दोगुना पर्यावरण क्षति पूर्ति नहीं वसूला जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों एनजीटी ने भी आदेश जारी कर सभी तरह की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रे शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही 15 साल से पुराने डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया था।

इसके बाद कार डीलर्स ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हेंब बन चुकी डीजल गाड़ियां बेचने की अनुमति दी जाए।

इस पर टिप्पथणी करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा था कि लोगों की जान खतरे में है और आपको गाड़ियां बेचना है। अमीर लोग अपनी महंगी एसयूवी में बैठ कर प्रदूषण नहीं फैला सकेंगे।

वायु प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1. ग्रीन टैक्स दुगुना हुआ।

2. 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल गाड़ी का पंजीकरण नहीं होगा

3. खुले में कूड़ा नहीं जलाएंगे।

4. एप्प बेस्ड कैब केवल CNG वाले ही चलेंगे।

5. दिल्ली में यूरो 4 लागू होगा।

6. निर्माण कार्य करते समय नेट और पर्दे लगाए जाएंगे।

7. एनएच आठ और एनएच एक से दिल्ली मै सामान न देने वाले वाहनों का प्रवेश बंद होगा। वहीं, सामान लाने वाले देगे दोगुना ग्रीन टैक्स देना होगा।

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