पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका

पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है।

By Amit MishraEdited By: Publish:Tue, 30 Aug 2016 08:54 PM (IST) Updated:Tue, 30 Aug 2016 09:15 PM (IST)
पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है। उमर ने पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। दोनोंं वर्ष 2009 से ही अलग रह रहे हैं।

प्रिंसिपल जज अरुण कुमार आर्या ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला पत्नी से अचानक संबंध खराब होने के संबंध मेंं कोई ठोस सबूत पेश नहींं कर पाए हैं। तलाक की अर्जी मेंं उमर अब्दुल्ला ने पत्नी के क्रूर व्यवहार को आधार बनाया था, लेकिन वे पत्नी के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहींं दे पाए।

पुलिस की मौजूदगी में जबरन खाली कराया पायल अब्दुल्ला का सरकारी बंगला

न्यायधीश ने 72 पेज के आदेश मेंं कहा कि याची अपने बचाव मेंं एक भी ऐसा ठोस तर्क पेश नहींं कर पाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उनके लिए पत्नी पायल के साथ रह पाना मुमकिन न हो। सबूत बताते हैं कि अदालत मेंं तलाक की याचिका लगाते वक्त भी दोनोंं एक-दूसरे के संपर्क मेंं थे। एक भी ऐसी परिस्थिति और कारण का उनके समक्ष जिक्र नहींं किया गया जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि दोनोंं के बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो और जिसके आधार पर उमर अब्दुल्ला ने यह याचिका दाखिल करने का मन बनाया हो।

याचिका मेंं उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि पायल का व्यवहार बर्दाश्त योग्य नहींं है। पायल उन्हेंं मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थींं। वर्ष 1994 मेंं उनकी शादी पायल से हुई थी। शुरुआत मेंं सबकुछ ठीक चलता रहा। वर्ष 2007 मेंं अचानक पत्नी का व्यवहार बदल गया। वह उन्हेंं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगींं। पत्नी के व्यवहार से तंग होकर वर्ष 2009 मेंं उन्होंंने अलग होने का निर्णय किया। तभी से वह अलग रह रहे हैंं। हालांकि अदालत ने इन आरोपोंं को ठुकरा दिया।

chat bot
आपका साथी