पी चिदंबरम की गिरफ्तारी सात अगस्त तक टली
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एयरसेल-मेक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी सात अगस्
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एयरसेल-मेक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी सात अगस्त तक टल गई है। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत ने पी चिदंबरम को राहत प्रदान की। पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चिदंबरम को बेवजह आरोपित बनाया गया है। सीबीआइ ने इसके विरोध में कहा कि कांग्रेस नेता के पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे वह गिरफ्तारी से बच सकें। सीबीआइ ने कोर्ट से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसपर कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात अगस्त को तय की है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने गत 19 जुलाई को विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा 10 अन्य को भी आरोपित बनाया गया है, जिसमें कुछ अधिकारी और छह कंपनियां भी नामजद हैं। इनपर साजिश व भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। आइएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज
ईडी में मनी लांड्रिंग के मामले में चल रही आइएनएक्स मीडिया केस की जांच में भी पी चिदंबरम का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इसपर हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। चिदंबरम के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि सीबीआइ के केस में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस केस में भी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। बॉक्स
क्या हैं दोनों मामले
एयरसेल-मैक्सिस सौदे में वर्ष 2006 में दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी की जांच ईडी और सीबीआइ कर रही है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही एफआइपीबी की मंजूरी दी थी। यह सौदा 3500 करोड़ रुपये का था। इसी तरह से 305 करोड़ रुपये के आइएनएक्स मीडिया सौदे में भी नियमों की अनदेखी की गई थी।