इलाहाबाद HC का आदेश बरकरार, टोल फ्री बना रहेगा डीएनडी फ्लाईवे

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी

By JP YadavEdited By: Publish:Mon, 23 Jan 2017 11:12 AM (IST) Updated:Mon, 23 Jan 2017 07:54 PM (IST)
इलाहाबाद HC का आदेश बरकरार, टोल फ्री बना रहेगा डीएनडी फ्लाईवे
इलाहाबाद HC का आदेश बरकरार, टोल फ्री बना रहेगा डीएनडी फ्लाईवे

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे को टोल फ्री किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा।

कोर्ट ने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) से डीएनडी के निर्माण पर आए खर्च का ऑडिट करने को कहा है। सीएजी को रिपोर्ट देनी होगी,लेकिन कैग ने इसके लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएनडी बनाने वाली कंपनी लागत से कहीं ज्यादा पैसा वसूल कर चुकी है और ऐसे में लोगों के लिए अब इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए।

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टोल कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले 26 अक्टूबर को डीएनडी टोल को फ्री करने का आदेश जारी किया था।

यह कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है।

यहां पर बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं। इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।

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