1984 anti Sikh riots: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 25 Mar 2019 02:32 PM (IST) Updated:Mon, 25 Mar 2019 02:33 PM (IST)
1984 anti Sikh riots: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली
1984 anti Sikh riots: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

नई दिल्ली, एएनआइ। 1984 anti Sikh riots: 1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। सज्जन कुमार के जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया। बता दें कि 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई थी।

दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सिख विरोधी दंगे (1984 anti Sikh riots) में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सज्जन कुमार की अपील पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के पूर्व नेता ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की है। 73 वर्षीय पूर्व कांग्रेस नेता ने सुनाई गई उम्रकैद की सजा भुगतने के लिए 31 दिसंबर 2018 को निचली अदालत में समर्पण किया था इसके बाद सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 17 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में स्वाभाविक जीवन के शेष हिस्से के लिए जेल की सजा सुनाई थी। मामले में सज्जन कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 1-2 नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 में पांच सिखों के मारे जाने व गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया है। 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों ने द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद दंगे भड़क उठे थे।

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